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खत्म हुआ ट्रिपल तलाक, दस बड़ी बातों में जानिए SC में कैसे घटा पूरा घटनाक्रम

सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन तलाक पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे अवैध करार दे दिया है. कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने बहुमत से यह फैसला सुनाया है. 5 में से तीन जजों ने तीन तलाक को अवैध माना था.

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  • August 22, 2017 6:43 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन तलाक पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे अवैध करार दे दिया है. कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने बहुमत से यह फैसला सुनाया है. 5 में से तीन जजों ने तीन तलाक को अवैध माना था.
 
तीन तलाक को अवैध बताने वाले सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से जुड़ी दस अहम बातें, यहां पढ़िए…
 
1. सुप्रीम कोर्ट में 5 धर्म के 5 जजों की बेंच ने तीन तलाक पर फैसला सुनाया. बहुमत के आधार पर तीन तलाक को अवैध माना गया.
2. 5 में से तीन जज जस्टिस ललित, जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नरीमन ने तीन तलाक को अवैध माना तो वहीं चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस अब्दुल नजीर ने कहा ता कि तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता.
3. सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने तक तीन तलाक पर रोक लगा दी है.
4. कोर्ट ने संसद को तीन तलाक पर कानून बनाने के लिए 6 महीनों का वक्त दिया है.
5. चीफ जस्टिस खेहर ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि तीन तलाक को असंवैधानिक नहीं माना जा सकता. यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन नहीं करता है.
6. सुप्रीम कोर्ट में 11 मई से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई थी जो कि 18 मई तक चली थी.
7. 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
8. 16 फरवरी को तीन तलाक के मुद्दे पर सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच का गठन किया गया.
9. तीन तलाक के खिलाफ काशीपुर की शायरा बानो ने याचिका दाखिल की थी.
10. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तीन तलाक के पक्ष में था. 
 

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