सुप्रीम कोर्ट का एतिहासिक फैसला, ट्रिपल तलाक असंवैधानिक घोषित

नई दिल्ली : करीब तीन सालों तक ट्रिपल तलाक पर सुनाई के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ट्रिपल तलाक को खत्म करने का आदेश दिया है. पांच जजों की बैंच में तीन-दो के बहुमत से ये फैसला लिया गया. इस दौरान कोर्ट रूम खचाखच भरा रहा और देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर की नजर सुप्रीम कोर्ट पर लगी रही.
लाइव अपडेट:
  • आज से देश में ट्रिपल तलाक खत्म, जस्टिस जोसेफ, जस्टिस नरीमन, जस्टिस उदय ललित ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक माना
  • तीन जजों ने ट्रिपल तलाक को  असंवैधानिक बताया, पांच में से तीन जजों ने तीन तलाकत को अवैध बताया. ट्रिपल तलाक रद्द
  • सुप्रीम कोर्ट का मामले में दखल देने से इनकार, कहा संसद बनाए कानून: चीफ जस्टिस​
  • सरकार 6 महीने में 3 तलाक पर कानून बनाए, तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता: चीफ जस्टिस
  • चीफ जस्टिस ने तीन तलाक पर 6 महीने के लिए रोक लगाई, कहा-इस दौरान सरकार कानून बनाए
  • चीफ जस्टिस  ने ये भी कहा कि तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता.
इससे पहले सुनवाई के दौरान कई चरणों में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक से जु़ड़े हर पहलू और उसके समर्थन में दलील देने वाली सस्थानों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया. तीन तलाक के मुद्दे पर सुनवाई के पांचवे दिन कोर्ट ने उलेमा-ए-हिंद से पूछा था कि अगर संस्था और साहित्य कहता है कि तीन तलाक बुरा और पाप है तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये धर्म के लिए जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच इस महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई कर रही थी.
तीन तलाक पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछा कि क्या ‘निकाहनामा’ में महिला को तीन तलाक के लिए ‘ना’ कहने का विकल्प दिया जा सकता है ? बोर्ड ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे. बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा कि तीन तलाक की प्रथा खत्म होने की कगार पर है. इसमें दखल की कोशिश का नकारात्मक असर हो सकता है.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ज्यादातर इस्लामिक देश रिफॉम की तरफ बढ़ रहे है लेकिन सेक्युलर देश में ऐसा नहीं हो रहा है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कई मुस्लिम देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि जहां ट्रिपल तलाक पर रोक है. केंद्र सरकार ने कहा की कई मुस्लिम देशों में तलाक के के लिए सिविल कोर्ट है. केंद्र सरकार ने कहा कि पाकिस्तान ने भी इस मामले में रिफार्म किया है.
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