नई दिल्ली : 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है. 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट के इस फैसले के बाद पुरोहित नौ साल के बाद अब जेल से बाहर आ सकेंगे, लेकिन उन पर मुकदमा चलता रहेगा.
इससे पहले भी मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जमानत याचिका और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान NIA ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जमानत का विरोध किया है. NIA ने अपने जवाब में कहा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का मामला श्रीकांत पुरोहित से अलग है.
बता दें कि इसी मामले में अप्रैल 2017 में साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने पांच लाख रूपये की जमानत पर सशर्त जमानत दे दी थी, लेकिन कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. साध्वी प्रज्ञा भी मालेगावं बम धमाके में आरोपी थीं.
बता दें कि उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव जिले में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मालेगांव शहर में 29 सिंतबर 2008 को हुए बम विस्फोट में सात लोग मारे गए थे.