नई दिल्ली: एक जुलाई 2017 से देशभर में जीएसटी लागू हो गया है, कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार ने जीएसटी रिटर्न करने की तारीख में बदलाव किया है. आज टैक्स भरने की अंतिम तारीख थी लेकिन सरकार ने पांच दिनों के लिए तारीख को आगे बढ़ा दिया है.
यानी अगर आपने अभी तक जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपके पास 25 अगस्त तक का मौका है, भारी भीड़ के कारण आई टेक्निकल दिक्कत को देखने हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है. जीएसटी के चेयरमैन नवीन कुमार ने बताया कि पोर्टल(साइट) पर ट्रैफिक बढ़ने के कारण खराबी आ गई थी लेकिन उसे शाम तक ठीक कर लिया गया था और अब टैक्स जमा होना भी शुरू हो गया है.
GSTR-3B दाखिल करने के लिए 1 जुलाई से 20 अगस्त तक की समय सीमा निर्धारित की गई थी, इसमें कारोबारियों को सामान की आवाजाही और उधार/भुगतान के आंकड़े दाखिल करना है. बाढ़ प्रभावित राज्यों ने भी समय सीमा को बढ़ाने की मांग की है, जम्मू कश्मीर ने भी समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी.
इसके साथ ही ट्रांस1 फॉर्म भर कर पिछले टैक्स के क्रेडिट का दावा करने वालों के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 28 अगस्त होगी.