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10 साल की रेप पीड़िता को मुआवजा न मिलने पर SC नाराज, केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

चंडीगढ़ में रेप का शिकार 10 साल की नाबालिग ने एक बच्चे को जन्म दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बच्ची को मुआवजा न दिए जाने पर नाराजगी जताई है. साथ कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन के मामले में चार्जशीट दाखिल करने तक इंतजार करने को भी बुतेका करार दिया है.

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  • August 18, 2017 3:45 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली: चंडीगढ़ में रेप का शिकार 10 साल की नाबालिग ने एक बच्चे को जन्म दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बच्ची को मुआवजा न दिए जाने पर नाराजगी जताई है. साथ कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन के मामले में चार्जशीट दाखिल करने तक इंतजार करने को भी बुतेका करार दिया है. कोर्ट ने कहा कि पीड़ित को अभी तक मुआवज़ा क्यों नहीं मिला. 
 
कोर्ट ने इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को करेगा. एमिक्स क्यूरी इंदिरा ने कोर्ट को चार्जशीट दाखिल कर बताया है कि पीड़ित को केवल 10 हजार रुपए मिले हैं. उसे अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है. पीड़ित बच्ची को जल्द ही 10 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया जाए.
 
 
बता दें कि दस साल की रेप पीड़िता ने गुरूवार को चंडीगढ़ के अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया. बच्ची का प्रसव सिजेरियन सर्जरी के जरिए कराया गया. डॉक्टरों के मुताबिक पीड़िता और नवजात बच्ची दोनों की हालत फिलहाल स्थिर है. दोनों को डॉक्टरों की विशेष निगरानी में रखा गया है. डॉक्टरों के मुताबिक जन्म लेने वाली बच्ची का वजन ढाई किलो से कम है.
 
 
डॉक्टरों ने अपने बयान में कहा कि पीड़िता लेबर पेन सहने की हालत में नहीं थी और ना ही उसका शरीर नॉर्मल डिलिवरी के लिए तैयार था. इसके अलावा बच्ची का नवजात बच्ची का जन्म भी 35वें हफ्ते में हुआ. बता दें कि इस बच्ची से उसके मामा ने कई बार रेप किया था. 

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