नई दिल्ली: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया है. दरअसल सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट मे कहा था कि अबतक की जांच के आधार पर उन्हें पूछताछ करनी है. कार्ति चिदंबरम ने सीबीआई को कोर्ट रूम में ही उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दी जिसपर सीबीआई ने कहा कि लुकआउट सर्कुलर सबसे आसान विकल्प होता है और उनके पास सबूत मौजूद है.
कार्ति चिदंबरम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कहे तो वो आज सीबीआई के सामने पेश हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि उनका आईएनएक्स के लिए एफआईपीबी अप्रूवल मामले से कोई लेना देना नहीं है. हालांकि कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत भी मिली है. कोर्ट ने उन्हें अपने साथ वकील को ला जाने की भी इजाजत दी है.
लेकिन कार्ति चिदंबरम के साथ जाने वाले वकील पूछताछ वाले कमरे में नहीं बल्कि बगल वाले कमरे में होंगे. कोर्ट ने सुनवाई के लिए 1 सितंबर को अगली तारीख दी है. सीबीआई या कार्ति चिदंबरम दोनों लुकआउट नोटिस के खिलाफ रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं. इसके अलावा सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की खुद मॉनिटरिंग करने की अपील की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.
गौरतलब है कि 16 जून को कार्ति चिदंबरम और उनके चार दोस्तों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था. इस नोटिस में कहा गया था कि कार्ति चिदंबरम को यदि विदेश जाना होतो इसकी सूचना वो सीबीआई और आईबी को पहले सूचित करें.