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लुक आउट नोटिस केस : SC ने कार्ति चिदंबरम से जांच में सहयोग करने को कहा

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति के लुक आउट नोटिस पर अतरिम रोक मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है.

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  • August 14, 2017 6:32 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली : पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को लुक आउट नोटिस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम से पूछा आप जांच एजेंसी के पास कब जाएंगे. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आपको गिरफ्तारी का डर नही है अगर होता तो आप पहले अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करते न कि FIR को रद्द करने की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने जांच में सहयोग नही किया. 
 
कोर्ट ने कहा कि आप जांच एजेंसी के पास जाए और उनके सवालों का जवाब दे उसके बाद आप विदेश जा सकते है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको जांच में सहयोग करना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि मामले में जिसमें हमनें आरोपी को विदेश जाने की इजाजत दे दी और फिर वो देश में वापस आया ही नही. 
 
इससे पहले कार्ति के लुक आउट नोटिस पर अतरिम रोक मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका दाखिल होगी तो कोर्ट आज ही मामले पर सुनवाई करेगा.
 
बता दें कि 10 अगस्त को मद्रास हाई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी थी. कोर्ट ने केंद्र सरकार से चार सितंबर के बाद इस मामले में जवाब देने को कहा है. आइएनएक्स मीडिया मामले में गृह मंत्रालय के तहत आने वाले विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी और आव्रजन ब्यूरो ने कार्ति के खिलाफ 16 जून को नोटिस जारी किया था.
 
कार्ति ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में लुक आउट नोटिस रद करने की मांग की थी और इसे केंद्र सरकार की बदले की कार्रवाई बताया था. उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में सीबीआइ द्वारा जारी हर समन पर वे हाजिर हुए हैं. ऐसे में नोटिस जारी करने का कोई मतलब नहीं था. यह मामला आइएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी मिलने में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा हुआ है. उस समय पी चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे.

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