डीएनडी टोल टैक्स मामला : SC ने कहा- सभी पक्षकारों को दी जाए CAG रिपोर्ट

डीएनडी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने CAG रिपोर्ट टोल कंपनी समेत सभी पक्षकारों को देने का निर्देश दिया है.

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डीएनडी टोल टैक्स मामला : SC ने कहा- सभी पक्षकारों को दी जाए CAG रिपोर्ट

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  • August 11, 2017 8:15 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली : डीएनडी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने CAG रिपोर्ट टोल कंपनी समेत सभी पक्षकारों को देने का निर्देश दिया है. कोर्ट का कहना है कि हमें कोई कारण नहीं लगता है कि ये रिपोर्ट सीलबंद ही रहे. टोल कंपनी की ओर से मुकुल रोहतगी का कहना था कि रोजाना 50 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है इसलिए जल्द सुनवाई की जाए. इस मामले पर कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया है. 
 
सुप्रीम कोर्ट ने टोल कंपनी से कहा कि वह एक महीने बाद मामले की जल्द सुनवाई की मांग उठा सकती है. बता दें कि कैग ने एक सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. गौरतलब है कि डीएनडी टोल टैक्स मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने CAG को कंपनी के खातों की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था.
 
 
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का आदेश दिया था कि CAG रिपोर्ट में बताए कि टोल बनाने में कितना खर्च आया और कंपनी अब तक कितना टोल वसूल चुकी है. टोल वसूलने पर लगी रोक हटाने से भी सुप्रीम कोर्ट ने  इंकार कर दिया था, कंपनी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था ये प्रोजेक्ट 1991-92 का है जब कंपनियां देश में आने को तैयार नहीं थीं.
 
1997 में MOU साइन हुआ, 2001 में ये शुरु हुआ.उन्होंने कहा कि पिछले छह साल से कंपनी घाटे में चल रही है. कंपनी ने कोर्ट को बताया था कि उन्होंने अभी तक 1135 करोड़ रुपये खर्च किया है जबकि उनकी कमाई अभी तक 1103 करोड़ की हुई है, तब कोर्ट ने कहा 32 करोड़ रुपये बस आपके बकाया निकलते है.
 

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