बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा गाड़ी का इन्श्योरेंस SC ने जारी किया आदेश

बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आदेश दिया है कि अब से बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के किसी भी गाड़ी का इंशोरेंस नहीं होगा.

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बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा गाड़ी का इन्श्योरेंस SC ने जारी किया आदेश

Admin

  • August 10, 2017 8:12 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली: बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आदेश दिया है कि अब से बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के किसी भी गाड़ी का इन्श्योरेंस नहीं होगा. 
 
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के इन्श्योरेंस रिन्यू भी नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इन्श्योरेंस कंपनियों को आदेश दिया है कि वो बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के इन्श्योरेंस रिन्यूअल ना करें. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट में किसी तरह की धांधली ना हो इसके लिए रीयल टाइम ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जाएगा. 
 
गौरतलब है कि मेडिकल साइंस की बड़ी पत्रिकाओं में से एक ‘द लांसेट’ के मुताबिक हर साल सिर्फ वायु प्रदूषण से 10 लाख भारतीय असमय मर रहे हैं. वहीं, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में कई शहर भारत के हैं. सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि आप यूपी के किसी शहर में क्यों न हों. हरियाणा या पंजाब में क्यों न हों. प्रदूषण की खतरनाक स्थिति हर जगह है.
 
 
रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में ही दो मिनट में दो मौतों का आंकड़ा चार तक हो सकता है. दिल्ली में ही रोजाना 80 लोग वायु प्रदूषण की वजह से असमय मारे जाते हैं. दिल्ली-एनसीआर में रोजाना 85 लाख गाड़ियां सड़कों पर होती हैं. इसमें सिर्फ दिल्ली से ही 35 लाख कारें होती हैं. एक कार अगर एक किलोमीटर चलती है तो उससे 48 ग्राम यानी पीएम -10 और 30 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो जाता है. ये दोनों गैस जानलेवा है. 
 

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