लव जेहाद के एक मामले में सुनवाई करेगा SC, महिला के पति ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती

नई दिल्ली : केरल में एक हिन्दू युवती द्वारा मुस्लिम धर्म अपनाकर निकाह करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई दोपहर दो बजे होगी. कोर्ट ने NIA से ISIS से मुस्लिम युवक के लिंक संबंधी दस्तावेज मांगे थे. जिसके बाद NIA ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि इस मामले में उसके पास कोई दस्तावेज या नहीं है. लेकिन मामले की जांच राज्य की पुलिस कर रही है. अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा तो NIA मामले की जांच करने को तैयार है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने लडकी के पिता, केरल सरकार और NIA को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब मांगा था. लडकी के पिता से एक हफ्ते में सारे कागजात मांगे थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी जरूरत होगी युवती को 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट में पेश करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि से बडा संवेदनशील मुद्दा है और इस पर विस्तार से सुनवाई जरूरी है.
बता दें कि केरल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मुसलमान धर्म अपनाकर शादी करने वाली हिंदू लड़की के निकाह को अवैध करार दिया था. हाईकोर्ट ने इसे लव जेहाद का केस बताया था. जिसके बाद युवती के पति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. पिछली सुनवाई के दौरान लडकी के पिता की ओर से कहा गया कि युवक ने उसे एक संस्था के इशारे पर सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन कराया.
दरअसल 24 साल की अखिला का निकाह मुस्लिम युवक शैफीन जहां के साथ हुआ था. लेकिन लड़की अखिला का परिवार इस शादी का विरोध शुरू से करता आ रहा था.
अखिला के पिता के एम अशोकन ने केरल हाईकोर्ट में धर्मानंतरण करने और शादी तोड़ने की याचिका दायर की थी. जिसपर जस्टिस सुरेंद्र मोहन और जस्टिस अब्राहम मैथ्यू की पीठ ने अखिला (लड़की) के पिता केएम अशोकन की याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला दिया था.
कोर्ट ने कहा कि शादी उसके जीवन का सबसे अहम फैसला है और उसे इसमें अपने माता-पिता की सलाह लेनी चाहिए थी. अदालत ने अपने फैसले में कहा, कथित तौर पर हुई शादी बकवास है और कानून की नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं है. उसके शौहर को उसका पति बनने का कोई अधिकार नहीं है.
गौरतलब है कि केरल के कोट्टयम जिले के वाइकॉम की रहने वाली है लड़की के पिता और याचिककर्ता केएम अशोकन ने याचिका में कोर्ट से कहा था कि उनकी बेटी को मुस्लिम लड़के ने सोची समझी साज़िश के तहत आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल कराने के लिए पहले धर्म परिर्वतन कराकर मुसलमान बनवाया और झूठे प्रेम का ढोंग कर शादी रचा ली.
हाईकोर्ट ने अशोकन को उनकी बेटी अखिला को सुरक्षा देने के लिए कोट्टयम जिला पुलिस को निर्देश दिया. अदालत के आदेश पर महिला छात्रावास में रह रही अखिला अब अपने पिता अशोकन के साथ रहेगी. अदालत ने पुलिस को मामले की जांच के भी आदेश दिए हैं. अदालत ने पुलिस से जबरन धर्मांतरण और इसके लिए जिम्मेदार संस्थाओं की जांच के लिए कहा है.
हालांकि लड़की अखिला ने कोर्ट के सामने कहा था कि उसने अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म कबूल किया है. अखिला के मुसलमान बन जाने के बाद अशोकन ने पिछले साल अदालत में याचिका दायर की थी. अशोकन की याचिका पर सुनवाई के दौरान ही अखिला ने शफीन जहां नाम के मुस्लिम लड़के से निकाह कर लिया था जिसे अब कोर्ट ने इसी अवैध करार दिया है.
admin

Recent Posts

डेली 3000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया इस चर्च में, अब चलेगा बुलडोजर, जानें वजह

कैल्वरी टेंपल चर्च एशिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक है, जिसके सदस्यों की…

17 minutes ago

इटली की PM मेलोनी के साथ दोस्ती पर प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- वो सब तो…

पीएम मोदी ने अपने पहले पॉडकास्ट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ अपनी…

22 minutes ago

ECIL में मैनेजर के 12 पदों पर भर्ती, जल्द करें आवेदन

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) ने मैनेजर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए…

46 minutes ago

नहीं मिल रहा माझी लाडकी बहिन योजना का लाभ, विपक्ष ने घेरा, शिंदे ने किया पलटवार

महाराष्ट्र सरकार की 'माझीलाडकीबहिन योजना' अब विवादों में आ गई है. सरकार इसमें अनियमितता को…

58 minutes ago

8 साल की बच्ची को आया कार्डियक अरेस्ट, मौके पर हुई मौत, जानें वजह

8 साल की बच्ची को आया कार्डिएक अरेस्ट। स्टाफ ने 108 एंबुलेंस को फोन किया,…

1 hour ago

कुमार विश्वास के मां-बाप मेरे आगे हाथ जुड़ते हैं, बाबा रामदेव ने कसा तंज, कह दी ये बात

योग गुरु बाबा रामदेव ने कवि कुमार विश्वास के बयान पर तीखा पलटवार किया है.…

1 hour ago