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लव जेहाद के एक मामले में सुनवाई करेगा SC, महिला के पति ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती

केरल में एक हिन्दू युवती द्वारा मुस्लिम धर्म अपनाकर निकाह करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई दोपहर दो बजे होगी.

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  • August 10, 2017 6:38 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली : केरल में एक हिन्दू युवती द्वारा मुस्लिम धर्म अपनाकर निकाह करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई दोपहर दो बजे होगी. कोर्ट ने NIA से ISIS से मुस्लिम युवक के लिंक संबंधी दस्तावेज मांगे थे. जिसके बाद NIA ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि इस मामले में उसके पास कोई दस्तावेज या नहीं है. लेकिन मामले की जांच राज्य की पुलिस कर रही है. अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा तो NIA मामले की जांच करने को तैयार है. 
 
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने लडकी के पिता, केरल सरकार और NIA को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब मांगा था. लडकी के पिता से एक हफ्ते में सारे कागजात मांगे थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी जरूरत होगी युवती को 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट में पेश करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि से बडा संवेदनशील मुद्दा है और इस पर विस्तार से सुनवाई जरूरी है. 
 
बता दें कि केरल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मुसलमान धर्म अपनाकर शादी करने वाली हिंदू लड़की के निकाह को अवैध करार दिया था. हाईकोर्ट ने इसे लव जेहाद का केस बताया था. जिसके बाद युवती के पति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. पिछली सुनवाई के दौरान लडकी के पिता की ओर से कहा गया कि युवक ने उसे एक संस्था के इशारे पर सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन कराया.
 
दरअसल 24 साल की अखिला का निकाह मुस्लिम युवक शैफीन जहां के साथ हुआ था. लेकिन लड़की अखिला का परिवार इस शादी का विरोध शुरू से करता आ रहा था.
अखिला के पिता के एम अशोकन ने केरल हाईकोर्ट में धर्मानंतरण करने और शादी तोड़ने की याचिका दायर की थी. जिसपर जस्टिस सुरेंद्र मोहन और जस्टिस अब्राहम मैथ्यू की पीठ ने अखिला (लड़की) के पिता केएम अशोकन की याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला दिया था.
 
कोर्ट ने कहा कि शादी उसके जीवन का सबसे अहम फैसला है और उसे इसमें अपने माता-पिता की सलाह लेनी चाहिए थी. अदालत ने अपने फैसले में कहा, कथित तौर पर हुई शादी बकवास है और कानून की नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं है. उसके शौहर को उसका पति बनने का कोई अधिकार नहीं है.
 
गौरतलब है कि केरल के कोट्टयम जिले के वाइकॉम की रहने वाली है लड़की के पिता और याचिककर्ता केएम अशोकन ने याचिका में कोर्ट से कहा था कि उनकी बेटी को मुस्लिम लड़के ने सोची समझी साज़िश के तहत आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल कराने के लिए पहले धर्म परिर्वतन कराकर मुसलमान बनवाया और झूठे प्रेम का ढोंग कर शादी रचा ली.
 
हाईकोर्ट ने अशोकन को उनकी बेटी अखिला को सुरक्षा देने के लिए कोट्टयम जिला पुलिस को निर्देश दिया. अदालत के आदेश पर महिला छात्रावास में रह रही अखिला अब अपने पिता अशोकन के साथ रहेगी. अदालत ने पुलिस को मामले की जांच के भी आदेश दिए हैं. अदालत ने पुलिस से जबरन धर्मांतरण और इसके लिए जिम्मेदार संस्थाओं की जांच के लिए कहा है.
 
हालांकि लड़की अखिला ने कोर्ट के सामने कहा था कि उसने अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म कबूल किया है. अखिला के मुसलमान बन जाने के बाद अशोकन ने पिछले साल अदालत में याचिका दायर की थी. अशोकन की याचिका पर सुनवाई के दौरान ही अखिला ने शफीन जहां नाम के मुस्लिम लड़के से निकाह कर लिया था जिसे अब कोर्ट ने इसी अवैध करार दिया है.

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