नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव पेश हुए. ये पेशी सूखा प्रभावित लोगों को सहायता देने के एक मामले में हुई. सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट फूड कमीशन ना बनाने की वजह से पिछली सुनवाई में चार राज्यों के मुख्य सचिवों को पेश होने को कहा था.
स्वराज अभियान की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट फूड कमीशन सभी राज्य सरकारों को बनाना चाहिए भले ही वो सूखा प्रभावित हो या नहीं. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट में आने की जरूरत नही है बल्कि उनको बस अपना काम करने की जरूरत है.
केंद्र की ओर से अपना पक्ष रख रहे वकील ने कहा कि आजादी के समय 66 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे थे जो अब घटकर 22 फीसदी हो गए हैं. केंद्र ने कोर्ट को सफाई देते हुए कहा कि इस आंकड़े को कम करने की लगातार कोशिश हो रही है.
गौरतलब हो कि सूखा प्रभावित लोगों को सहायता देने के मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को सूखा राहत फंड बनाने के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा कि सूखे के हालात से निपटने के लिए सूखा राहत आपदा फंड बनाया जाना चाहिए.