नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में आज सरदार सरोवर बांध प्रोजक्ट के विस्थापितों के मामले में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सरदार सरोवर बांध प्रोजक्ट के विस्थापितों को हटाने की डेडलाइन बढाने से इंकार कर दिया है. डूब क्षेत्र से विस्थापितों को जबरन हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया था. याचिका में विस्थापितों को हटाने के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन को आगे बढाने की मांग की गई है.
इस याचिका में कहा गया है कि इस मामले में 40 हजार परिवार प्रभावित हो रहे हैं और 192 गांव शामिल हैं. ज्यादार विस्थापितों को वैकल्पिक जगह नहीं मिली है और ऐसे में प्रशासन इन लोगों को टीन शेड में रख रहा है जहां के हालात ठीक नहीं है.
याचिका में कहा गया कि विस्थापित लोगों को और वक्त मिलना चाहिए ताकि वो सही तरीके से दूसरी जगहों पर जा सकें. याचिका में कहा गया है कि अवार्ड के वक्त भी इन लोगों को कुल 18 महीने का वक्त दिए जाने का नियम बनाया गया था. जिसमें दूसरी जगह शिफ्ट होने के बाद पानी छोडने के लिए भी 6 महीने का वक्त दिये जाने के लिए कहा गया था ताकि लोग बचे हुए सामान को भी निकाल सकें.