नई दिल्ली। पिछले कुछ सालो में आधार से पैन को जोड़ने के काम को सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। बता दें कि 31 मार्च के बाद पैन और आधार को लिंक कराने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं, 31 मार्च तक आपको 1,000 रुपये का ही शुल्क देना होगा।
दरअसल भारत सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की आवश्यकता पर फिर चेतावनी दी है कि अगर इस साल 31 मार्च तक आपका पैन आधार से नहीं जुड़ा तो आपको टैक्स से सम्बंधित कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं,केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने बताया कि, यदि तय समय तक नहीं जोड़ा जाता है, तो पैन मार्च 2023 के बाद वैध नहीं रहेगा। वहीं, अभी तक देश में 61 करोड़ नागरिकों के पैन कार्ड जारी किए गए हैं। खबरों के मुताबिक, इनमें से लगभग 48 करोड़ लोग अपना पैन आधार से लिंक करवा चुके हैं। जिसमें से 13 करोड़ ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक यह अनिवार्यता पूरी नहीं पाए है।
अगर कोई भी व्यक्ति 31 मार्च के बाद आधार लिंक करवाने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना देना पड़ सकता है। इस साल 31 मार्च के बाद पैन और आधार को लिंक कराने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं, 31 मार्च तक आपको 1,000 रुपये का ही शुल्क आवश्यक देना होगा।
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