नई दिल्ली : गुजरात कांग्रेस ने ईवीएम के नन ऑफ द अबव (नोटा) विकल्प के इस्तेमाल के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. गुजरात कांग्रेस ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल ना किया जाए.
कांग्रेस ने अपनी याचिका में मांग की है कि गुजरात चुनाव में नोटा के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए और इसे रद्द कर दिया जाए. इसके साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा है कि नोटा का प्रावधान असंवैधानिक है और यह जनप्रतिनिधि कानून का उल्लंघन भी करता है, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाए. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा.
गुजरात कांग्रेस की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि NOTA का प्रावधान संविधान में नहीं है और ना ही कोई कानून है. ये सिर्फ चुनाव आयोग का आदेश है, ऐसे में ये NOTA जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का उल्लंघन करता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट NOTA के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए इसे रद्द करे और असंवैधानिक करार दे.
बता दें कि गुजरात में तीन राज्यसभा सीटों के लिए आठ अगस्त को चुनाव होने जा रहे हैं. इसके साथ ही गुजरात कांग्रेस के नए चीफ विप शैलेष पवार ने पार्टी के लिए व्हीप जारी कर दिया है. गुजरात कांग्रेस के विधायकों से कहा गया है कि वह राज्यसभा चुनाव में नोटा का बटन ना दबाएं और ना ही किसी और पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोटिंग करें.