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आधार-पैन लिंक के लिए 31 अगस्त तक की डेडलाइन, नहीं करने पर होगा बड़ा नुकसान

केंद्र सरकार ने आधार से पैन को लिंक कराने के लिए 31 अगस्त तक की डेडलाइन तय कर दी है

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  • July 31, 2017 12:26 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आधार से पैन को लिंक कराने के लिए 31 अगस्त तक की डेडलाइन तय कर दी है. सरकार ने सोमवार को इस बारे में बताते हुए कहा कि अगर 31 अगस्त तक आधार, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन से लिंक नहीं हुआ तो आपका पैन कार्ड अपने आप कैंसिंल हो जाएगा. 
 
इससे पहले केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए आधार को पैन से लिंक करना जरूरी कर दिया है। इसके बिना इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं होगा. बताया जा रहा है कि सरकार ने टैक्स चोरी को रोकने के लिए आधार को पैन से लिंक कराने का कदम उठाया है.
 
 
खुद फाइनेंस मिनिसट्र अरुण जेटली ने दावा किया था कि कुछ लोग एक से ज्यादा पैन कार्ड बनाकर टैक्स चोरी करते हैं. लेकिन अब तक आधार से पैन कार्ड लिंक हो जाएगा तो इनकम टैक्स की चोरी पर लगाम लग जाएगा. 
 
अगर अभी तक आपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाकर लिंक करा सकते हैं. इस लिंक पर क्लिक करने के बाद उसमें आधार और पैन कार्ड के डाटाबेस फिल कर आधार से पैन को लिंक करा सकते हैं. 
 

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