नई दिल्ली : आप भी अगर अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो हमारी ये खबर आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है. आयकर विभाग ने ज्यादातर हर मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को इस बात की जानकारी दी थी कि 2016-17 के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है लेकिन अब इस डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है.
क्या है नई डेडलाइन
अब आपके भी जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर डेडलाइन बढ़ गई है तो रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख आखिर है क्या ? तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अब आप 5 अगस्त 2017 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं. आयकर विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि वेबसाइट ओवरलोड़ होने के कारण डेडलाइन को आगे बढ़ाया जा रहा है.
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आधार से करना होगा लिंक
आप भी अगर टैक्स का भुगतान करने जा रहे हैं लेकिन अभी तक अगर अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आयकर विभाग ने पहले ही इस बात की जानकारी दे दी है कि अब टैक्स के भुगतान के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है.
कैसे खुद करें ITR फाइल
1- आयकर विभाग की वेबसाइट (incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं.
2- अपने आपको रजिस्टर करें फिर लॉगिन करें. अगर पहले से रजिस्टर है तो इसकी आवश्यकता नहीं है.
3- लॉगिन पेज पर जरुरी डीटेल्स दर्ज करें.
4- आधार और पैन को लिंक करने का भी मैसेज आएगा. अगर आपने लिंक नहीं किया है तो यहां से आप चुटकी में आधार-पैन को लिंक कर सकते हैं.
5- डैशबोर्ड पर जाएं और e-file टैब में prepare and submit online ITR पर क्लिक करें.
6- पहले भी टैक्स भरा है तो इस पर क्लिक करें. यह सिर्फ आईटीआर वन के लिए हैं.
7- इसके बाद खुलने वाले पेज पर असेसमेंट ईयर और आईटीआर-1 सेलेक्ट करें.
8- instructions (दिशा-निर्देश) को ध्यान ले पढ़ें.
9- Part A General Infromation पर क्लिक करें.
10- इसके बाद खुलने वाले पेज पर आपका नाम, आधार, पता जैसी परमानेंट जानकारियां पहले से ही भरी हुई मिलेंगी. अगर आपने पहले टैक्स नहीं भरा है तो इस फॉर्म को भरना होगा.
11- सारी जानकारियां भरने के बाद अगले टैब Income Details पर क्लिक करें.
12 यहां आपको अपने डिडक्शन के बारे में बताना होगा. सब भरने के बाद शीट बता देगी कि आपकी कितनी टैक्सेबल इनकम है. – इसके बाद Tax Details पर क्लिक करें. इसमें उस टैक्स की भी जानकारी मिल जाएगी, जो टीडीएस के रूप में आपके नियोक्ता ने काटा है.
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