नई दिल्ली : आयकर रिटर्न फाइल करने में अब 3 दिन बचे हैं और बहुत से लोगों ने अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है. ऐसे लोग 31 जुलाई से पहले रिटर्न भर दें क्योंकि आईटी रिटर्न का सिस्टम सख्त करते हुए समय से रिटर्न फाइल न करने वालों को पेनल्टी देने का नियम लागू कर दिया है.
हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि करदाताओं की मुश्किलों को देखते हुए आईटीआर की तारीख आगे करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है. तो दूसरी और देशभर में आधार को बेहद अनिवार्य दस्तावेज मानते हुए उसे आईटीआर के लिए पैन कार्ड के साथ लिंक करवाया जा रहा है.
जानकारी के मुताबिक इस प्रकिया में देश के 45 प्रतिशत टैक्स पेयर्स का ही पैन कार्ड आधार से लिंक हो पाया है. वहीं, गुजरात और असम जैसे बाढ़ वाले इलाकों में टैक्स पेयर्स को अलग रख उन्हें आगे लिए मोहलत दी जाने पर भी विचार किया जा रहा है.
कैसे खुद करें ITR फाइल
1- आयकर विभाग की वेबसाइट (incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं.
2- अपने आपको रजिस्टर करें फिर लॉगिन करें. अगर पहले से रजिस्टर है तो इसकी आवश्यकता नहीं है.
3- लॉगिन पेज पर जरुरी डीटेल्स दर्ज करें.
4- आधार और पैन को लिंक करने का भी मैसेज आएगा. अगर आपने लिंक नहीं किया है तो यहां से आप चुटकी में आधार-पैन को लिंक कर सकते हैं.
5- डैशबोर्ड पर जाएं और e-file टैब में prepare and submit online ITR पर क्लिक करें.
6- पहले भी टैक्स भरा है तो इस पर क्लिक करें. यह सिर्फ आईटीआर वन के लिए हैं.
7- इसके बाद खुलने वाले पेज पर असेसमेंट ईयर और आईटीआर-1 सेलेक्ट करें.
8- instructions (दिशा-निर्देश) को ध्यान ले पढ़ें.
9- Part A General Infromation पर क्लिक करें.
10- इसके बाद खुलने वाले पेज पर आपका नाम, आधार, पता जैसी परमानेंट जानकारियां पहले से ही भरी हुई मिलेंगी. अगर आपने पहले टैक्स नहीं भरा है तो इस फॉर्म को भरना होगा.
11- सारी जानकारियां भरने के बाद अगले टैब Income Details पर क्लिक करें.
12 यहां आपको अपने डिडक्शन के बारे में बताना होगा. सब भरने के बाद शीट बता देगी कि आपकी कितनी टैक्सेबल इनकम है. – इसके बाद Tax Details पर क्लिक करें. इसमें उस टैक्स की भी जानकारी मिल जाएगी, जो टीडीएस के रूप में आपके नियोक्ता ने काटा है.