नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दायर मानहानि मुकदमे में समय पर जवाब दाखिल नहीं करने के लिए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
जेटली द्वारा केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि के पहले मुकदमे में उनकी पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी के द्वारा हाईकोर्ट में 17 मई को अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने पर जेटली ने मानहानि का नया केस दायर किया है. ये जुर्माना उस नए मामले में हाईकोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने लगाया है.
ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पास केजरीवाल के नए वकील अनूप चौधरी ने कहा कि उनके मुवक्किल यानी केजरीवाल ने जेठमलानी को उस शब्द का इस्तेमाल करने नहीं कहा था जिसके लिए मानहानि का ये केस फाइल हुआ है. इस पर जेटली के वकील राजीव नायर ने कहा कि इस मसले पर जेठमलानी का हलफनामा मांगना चाहिए.
नायर ने बगैर मुवक्किल की इजाजत के जेटली के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल को लेकर राम जेठमलानी के खिलाफ बार काउंसिल में शिकायत करने पर जोर डाला तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने कहा कि जेटली इसके लिए नई अपील कर सकते हैं.
वहीं इसी मामले में हाईकोर्ट में जस्टिस मनमोहन ने केजरीवाल के वकील से कहा कि वो जिरह के दौरान जेटली के खिलाफ अससंदीय भाषा का इस्तेमाल ना करें और ना ही गलत भाषा में कोई सवाल पूछें.
जेटली ने दिसंबर, 2015 में दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीडीसीए में भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल और आप के दूसरे पांच नेताओं द्वारा अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल पर मानहानि का केस किया था.