स्कूलों और ऑफिसों में सप्ताह में एक बार हो वंदे मातरम : मद्रास हाई कोर्ट

बेंगलुरु : मद्रास हाईकोर्ट ने वंदे मातरम को लेकर एक बड़ी बात कहीं है. कोर्ट ने कहा कि सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वंदे मातरम हफ्ते में एक बार गाया जाना चाहिए. कोर्ट ने सुझाव दिया कि सोमवार और शुक्रवार को अगर ऐसा हो तो बेहतर रहेगा.
कोर्ट ने आगे कहा कि सरकारी दफ्तरों, संस्थानों, प्राइवेट कंपनी और फैक्ट्री में कम से कम एक बार राष्ट्रगान बजाना चाहिए. हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को वंदे मातरम गाने में दिक्कत है तो उसे बाध्य नहीं किया जाएगा लेकिन वजह तर्कपूर्ण होनी चाहिए.
न्यायमूर्ति एमवी मुरालीधरन की खंडपीठ ने कहा कि अगर लोगों को राष्ट्रीय गीत बंगाली या संस्कृत भाषा में गाने में परेशानी होती है तो राष्ट्रीय गीत को तमिल भाषा में अनुवाद करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर, 2016 को जन गण मन से जुड़ा एक अहम आदेश दिया था. कोर्ट ने देशभर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्र गान बजाना अनिवार्य कर दिया था.
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