नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने रेप की शिकार 10 साल की नाबालिग रेप पीड़िता बच्ची के गर्भपात को मामले पर सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ लीगल सर्विस अथॉरिटी को बच्ची की मेडिकल जांच करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने चंडीगढ़ पीजीआई को जांच के बाद शुक्रवार तक कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने का समय दिया है.
जानकारी के मुताबिक बुधवार को ही चंडीगढ़ पीजीआई इस बात का जांच करेगा कि 26 हफ्तों की इस गर्भवती बच्ची का गर्भपात हो सकता है या नहीं? गौरतलब है कि चंडीगढ़ की जिला अदालत ने पीड़िता की मेडिकल जांच के बाद बच्ची के अबॉर्शन करवाए जाने की मांग वाली याचिका ये कहकर खारिज कर दी थी कि अबॉर्शन से उसकी जान को खतरा हो सकता है.