नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो बड़े बैंक डिफाल्टर्स का नाम सार्वजनिक तौर पर नहीं बता सकते क्योंकि इससे बिजनेस पर असर पड़ सकता है.
आरबीआई ने कहा कि कानून के लिहाज से देखना चाहिए कि क्या बड़े लोन डिफाल्टर्स का नाम सार्वजनिक तौर पर लिया जा सकता है या नहीं? चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर एफिटेविट फाइल करने का निर्देश देते हुए चार हफ्ते बाद सुनावाई की अगली तारीख दी है.
दरअसल एक एनजीओ ने पीआईएल फाइल कर बैंकों से 500 करोड़ से ज्यादा के लोन डिफाल्टरों का नाम पूछा था. इसपर मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि हम भी जानना चाहते हैं कि वित्तीय घराने बिना किसी गाइडेंस के इतना बड़ा अमाउंट लोन के तौर पर दे देते हैं.
कोर्ट ने आरबीआई से पूछा था कि क्या इतना बड़ा लोन देने के लिए कोई गाइडलाइन है और अगर वो लौटाया नहीं जाता है तो लोन का अमाउंट वापस लेने की कोई प्रक्रिया है?