नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज कोयला घोटाले से जुडे मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने साफ कर दिया कि घोटाले से जुडे मामलों में पटियाला हाउस की स्पेशल कोर्ट में चलने वाले मामलों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट नहीं करेगा सुनवाई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों की वो खुद सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट में नवीन जिंदल और कोल घोटाले से जुडे आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि स्पेशल कोर्ट में चलने वाली कारवाई को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने की इजाजत दी जानी चाहिए. क्योंकि कानून में यही प्रावधान है और आरोपियों को हाईकोर्ट जाने का अधिकार है.
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और कहा निचली अदालत में लंबित मामलों में समन, आरोप तय होने के आदि के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती. हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि जिन केसों में निचली अदालत फैसला दे चुका है उन केसों में फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है.
बता दें कि 25 जुलाई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि निचली अदालत की कारवाई के खिलाफ हाईकोर्ट सुनवाई नहीं करेगा. सुप्रीम कोर्ट कोल घोटाले मामले की निगरानी कर रहा है.