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हाईवे पर शराब दुकान मामला: उत्तराखंड सरकार ने SC से सिक्किम और मेघालय की तरह की छूट की मांग

राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है कि 13 जिलों में से कौन-कौन से जिले पूरी तरह से पहाड़ी इलाके में हैं और इन जिलों में कितनी शराब दुकानें थीं?

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  • July 12, 2017 3:08 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है कि 13 जिलों में से कौन-कौन से जिले पूरी तरह से पहाड़ी इलाके में हैं और इन जिलों में कितनी शराब दुकानें थीं? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से एक हफ्ते में इस पर जवाब देने का निर्देश दिया है. 
 
दरअसल उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उसे भी सिक्किम और मेघालय की तरह कोर्ट के आदेश से बाहर रखा जाए. जिसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश को भी बड़ी राहत दी है.
 
 
कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश को सिक्किम और मेघालय की तरह कोर्ट के आदेश से बाहर रख दिया है. जिसके बाद वहां राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानें नहीं होंगी का फैसला लागू नहीं होगा. अंडमान और निकोबार को भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने सिक्किम और मेघालय की तरह कोर्ट के आदेश से बाहर रखा गया है. 
 
बता दें कि पिछले साल 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर दूरी में शराब की दुकानें नहीं होंगी. कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि जिनके पास लाइसेंस हैं वो खत्म होने तक या 31 मार्च 2017 तक जो पहले हो, तक इस तरह की दुकानें चल सकेंगी. मतलब एक अप्रैल 2017 से हाईवे पर शराब दुकानें नहीं होंगी. 

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