पुराने नोट बदलने की डेडलाइन पर SC ने केंद्र और RBI को फटकारा, पूछा- अलग विंडो क्यों नहीं दी ?

नोटबंदी के बाद पुराने नोटों को बदलने के लिए सरकार की ओर से दिए गए समय के अंदर भी कई लोग पुराने नोट जमा नहीं करवा सके हैं. ऐसे में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और आरबीआई को जमकर फटकारा है.

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पुराने नोट बदलने की डेडलाइन पर SC ने केंद्र और RBI को फटकारा, पूछा- अलग विंडो क्यों नहीं दी ?

Admin

  • July 4, 2017 6:18 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली : नोटबंदी के बाद पुराने नोटों को बदलने के लिए सरकार की ओर से दिए गए समय के अंदर भी कई लोग पुराने नोट जमा नहीं करवा सके हैं. ऐसे में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और आरबीआई को जमकर फटकारा है. 
 
कोर्ट ने कहा है कि जो लोग नोटबंदी के दौरान दिए वक्त में पुराने नोट जमा नहीं करा पाए उनके लिए कोई विंडो क्यों नहीं हो सकती ? कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी जरूरी काम की वजह से पुराने नोट बैंक में जमा नहीं करा पाए उनकी संपत्ति सरकार इस तरह नहीं छीन सकती.
 
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जिनके पास पुराने नोट जमा ना करा पाने का सही कारण मौजूद है, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए और अगर सरकार उन्हें मौका नहीं देती है तो यह एक गंभीर मुद्दा होगा.
 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘अगर कोई जेल में है तो वो कैसे रुपए जमा कराएगा.  सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए कोई ना कोई विंडो जरूर दे.’ कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने इसके लिए दो हफ्ते का वक्त मांगा है.  
 

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