नई दिल्ली : ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी या छेड़छाड़ को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्तों का और समय दिया है. बता दें कि अब ये केस भी चीफ जस्टिस की बेंच सुनेगी.
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा था. बता दें कि कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM में छेड़छाड़ को लेकर बयानबाजी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनवाई की.
दाखिल याचिका में ईवीएम मशीनों पर सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि मशीनों में गड़बड़ी की गई है. इसलिए इन मशीनों की अमेरिका के एक्सपर्ट से जांच कराई जाए. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उस दलील को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को आदेश दे कि वह इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करे और कोई भी ईवीएम जब्त कर उसकी जांच करे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और सिर्फ चुनाव आयोग को नोटिस कर जवाब देने को कहा है. इस मामले में याचिका दाखिल करने वाले वकील ML शर्मा ने याचिका में कहा है कि ईवीएम में कई खामियां हैं. इन मशीनों से निष्पक्ष चुनाव और परिणाम नहीं आ सकते हैं.
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ईवीएम पर सवाल उठाया था. उन्होंने विधानसभा चुनावों में बीजेपी के पक्ष में छेड़छाड़ का दावा किया था. जिसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अगले महीने होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनावों में ईवीएम के बजाए मतपत्रों के इस्तेमाल की मांग की थी. इसके बाद कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
वहीं बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सीपीआई समेत पार्टियों ने भी EVM मशीनों में VVPAT को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिस पर जस्टिस जे चेलामेश्वर की बेंच ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था.