नई दिल्ली : मोदी सरकार 1 जुलाई 2017 को ऐतिहासिक दिन बनाने की पूरी तैयारी लगभग पूरी कर चुकी है. शुक्रवार यानी कि 30 जून को 12 बजे की रात संसद भवन में घंटी बजा कर पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू कर दिया जाएगा. कर सुधार के मामले में जीएसटी को आजाद भारत का सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा है. मगर जीएसटी अभी भी आम लोगों की समझ से परे है.
वस्तु एवं सेवा कर कितना अहम है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जीएसटी को लागू करने के लिए संसद में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. हालांकि, जीएसटी लागू होने के बाद से आम लोगों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसे लेकर अभी भी लोगों में कन्फ्यूजन हैं. वे अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लागू होने के बाद उन्हें फायदा कैसे होगा और नुकसान कैसे.
क्या है जीएसटी :
सबसे पहले जीएसटी को समझना होगा. जीएसटी लागू होने से पूरा देश एक सिंगल कॉमन मार्केट में बदल जाएगा. जहां एक तरह के टैक्स की व्यवस्था होगी. इस आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म कहा जा रहा है. बता दें कि दुनिया के करीब सैकड़ों देश में जीएसटी लागू है.
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक अप्रत्यक्ष कर है. जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाया जाता है. जहां जीएसटी लागू नहीं है, वहां वस्तुओं और सेवाओं पर अलग-अलग टैक्स लगाये जाते हैं. जीएसटी लागू हो जाने के बाद हर सामान और हर सेवा पर सिर्फ एक कर लगेगा. वैट, एक्साइज और सेवा कर का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा. भारत में आम नागरिकों दो तरह के टैक्स देने पड़ते हैं- प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर.
बता दें कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स इत्यादि प्रत्यक्ष कर हैं. बिक्री कर और सेवा कर इत्यादि अप्रत्यक्ष कर के दायरे में रखा जाता है. जिसे साल 2014 में पास संविधान में 122वें संशोधन विधेयक के जरिए देश में लगने वाले सभी अप्रत्यक्ष करों की जगह एक जुलाई 2017 से केवल एक टैक्स “वस्तु एवं सेवा कर” लगाया जाएगा.
क्या होगा असर :
एक जुलाई से जीएसटी के माध्यम से देश में एक टैक्स की व्यवस्था लागू हो जाएगी. हालांकि, इससे जम्मू-कश्मीर को अलग रखा गया है. इसके लागू होने से केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग टैक्स लगाये जाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी. ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी सर्विस टैक्स से मुक्त चिकित्सा एवं शिक्षा जैसी सेवाओं को जीएसटी के दायरे से भी बाहर ही रखा गया है. साथ ही इसी तरह खाद्यान्न, सब्जियां, दूध जैसी वस्तुओं पर भी जीएसटी नहीं लगेगा.
जीएसटी से फायदे होने की उम्मीद ये है कि इसके लागू होने के बाद एक्साइज़ ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, वैट, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, मनोरंजन टैक्स और लग्जरी टैक्स जैसे सारे कर खत्म हो जाएंगे.
जीएसटी में तीन तरह के टैक्स शामिल हैं- सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी.
सीजीएसटी- सीजीएसटी में यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इसके अंदर में आने वाली चीजों पर टैक्स वसुली का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास होगा.
एसजीएसटी- सएसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इसके अंदर आने वाली चीजों पर टैक्स वसूली का अधिकार राज्य के पास होगा.
आईजीएसटी- आईजीएसटी यानी कि इंटिग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. यह टैक्स दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार-कारोबार पर लगेगा और इसे केंद्र सरकार वसूल कर दोनों राज्यों में बराबर अनुपात में बांट देगी.
टैक्स के प्रकार :
जीएसटी को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन की एक वजह ये भी है कि वस्तु एवं सेवा कर को चार तरह के टैक्स में बांटा गया है. जीएसटी परिषद ने वस्तुओं और सेवाओं को चार तरह के टैक्स कैटेगरी में बांटा है, जिसमें 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी कर के वर्ग शामिल हैं.
इन चीजों पर नहीं लेगगा टैक्स- जीएसटी के तहत खुले अनाज, मछली, अंडा, दही, गुड़, दूध, अंडे, फल, सब्जि और नमक जैसी बहुत-सी आवश्यक वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. साथ ही एक हजार से कम कीमत वाले होटलों और लॉज पर भी टैक्स नहीं लगेंगे. इसके अलावा शराब, सिगरेट और पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है.
किन पर लगेंगे 5 फीसदी टैक्स- इसके दायरे में 500 रुपये से कम मूल्य के जूते-चप्पल, मिल्क पाउडर, ब्रांडेड पनीर, कॉफी, चाय, मसाले, पिज्जा ब्रेड, साबूदाना, कोयला, दवाएं, काजू, किसमिस, बर्फ, बायो गैस, इंसूलीन, अगरबत्ती, पतंग, डाक टिकट इत्यादि शामिल होंगे.
किन पर लगेंगे 12 फीसदी टैक्स – एक हजार रुपये से ऊपर के परिधान, मक्खन, चीज, घी, सॉसेज, दंत मंजन, सेलफोन, केचअप, चम्मच, कांटे, चश्मे, ताश, कैरम बोर्ड, छाता, आयर्वेदिक दवाएं, सिलाई मशीन, नमकीन, भुजिया आदि.
किन पर लगेंगे 18 फीसदी टैक्स – बिस्किट, कैमरा, कागज-पेंसिल, मिनिरल वाटर, जैम, जेली, सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टैंट फूड मिक्सेस, मिनरल वॉटर, रिफाइंड शुगर, पैक्ड सब्जियां, बालों का तेल, साबुन, पेट्रोलियम जेली, ब्रांडेड कपड़े, वित्तीय सेवाएं, एसी होटल आदि.
किन पर लगेंगे 28 फीसदी टैक्स- चार पहिया वाहन, बीड़ी, चूइंग गम, मोटर साइकिल, फ्रिज, चमड़े के बैग, चॉकलेट, फैट्स, ऑयल, पान मसाला, ब्रांडेड कपड़े, टेलिक़म सेवाएं, एसी होटल, वित्तिय सेवाएं, परफ्यूम, डियोड्रेंट, मेकअप का सामान, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव, लिक्विड सोप, रेजर, प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबर टायर, वॉल पुट्टी, दीवार के पेंट, मार्बल, ग्रेनाइट, प्लास्टर, टेम्पर्ड ग्लास, वॉशिंग मशीन आदि.
बता दें कि आज रात संसद भवन में रात 12 बजे घंटी बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी लागू करेंगे. हालांकि, इस मौके पर कई दिग्गज उपस्थित रहेंगे. साथ ही इस कार्यक्रम में शामिल होने से कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने मना कर दिया है.