ब्यूटी पार्लर जाने वाली लड़कियों पर इस तरह भारी पड़ेगा GST !

नई दिल्ली: देशभर में 1 जुलाई से जीएसटी (गुड्स और सर्विसेज टैक्स) लागू होने वाला है. जीएसटी के लागू होने के बाद देश में एक अलग बदलाव देखने को मिलेगा. आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार माना जाने वाला जीएसटी का सबसे बड़ा असर आपकी जेब पर पड़ेगा.
क्योंकि इसके लागू होते ही कई चीजें सस्ती हो जाएंगी तो कई चीजों को खरीदने के लिए आपको अपनी जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी. वहीं शिक्षा और मेडिकल जैसी कुछ सुविधाओं के जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है और दूध, सब्जियों जैसी चीजों पर जीएसटी नहीं लगेगा. आइए आपको बताते हैं कि जीएसटी लागू होते ही आपके मंथली बजट पर कितना असर पड़ेगा…
लड़कियों के पार्लर महंगे-
जीएसटी लागू होते ही लड़कियों की जेब पर काफी असर पड़ेगा. जो लड़कियां पार्लर जाती हैं उनके लिए यह महंगा पड़ेगा.
घर के बाहर खाना-
रेस्टोरेंट में खाना खाना पहले से थोड़ा सस्ता होगा लेकिन वहीं बिना एयर कंडीशन वाले रेस्टोरेंट में भोजन महंगा पड़ सकता है. बता दें कि रेस्टोरेंट में अब भी खाना खाने पर अब भी सर्विस टैक्स और वैट दोनों लगते हैं.
सिनेमा, थिअटर, केबल और डीटीएच सर्विस-
1 जुलाई से मनोरंजन के ये सारे साधन भी सस्ते हो जाएंगे हैं क्योंकि इन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जो अभी राज्य सरकारों की ओर से लगाए जा रहे एंटरटेनमेंट टैक्स से कम ही होगा. बता दें कि महाराष्ट्र में अभी 35 प्रतिशत एंटरटेनमेंट टैक्स वसूला जा रहा है.
टेलिफोन बिल-
टेलिफोन बिल पर मौजूदा 15 प्रतिशत की बजाए 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होने वाला है. इसलिए आपका टेलिफोन बिल बढ़ सकता है.
कपड़े होंगे महंगे-
1000 रुपये से कम कीमत के कपड़ों पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं होगा. इन पर मौजूदा 5 प्रतिशत की दर ही लागू रहेगी. लेकिन, कीमती कपड़े और महंगे होंगे क्योंकि अभी इन पर 8 प्रतिशत टैक्स लगता है जबकि जीएसटी में 12 प्रतिशत टैक्स देना होगा.
टू-व्हीलर और 4 मीटर तक छोटी कारें-
टू-व्हीलर वाहन सस्ते होंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि मोटरसाइकल या स्कूटर पर वैट और एक्साइज ड्यूटी मिलाकर उसकी कुल लागत का 30 प्रतिशत पड़ता है जबकि जीएसटी की दर 28 प्रतिशत होगी. छोटी कारें अच्छी-खासी सस्ती होने वाली हैं क्योंकि इन कारों पर 29 प्रतिशत जीएसटी लगना है जबकि अभी इन पर 40 प्रतिशत टैक्स लग रहा है.
दवाइयां-
जीएसटी में दवाइयों की कीमतें भी घटेंगी क्योंकि इन पर अभी 14 प्रतिशत टैक्स लग रहा है जो घटकर 12 प्रतिशत रह जाएगा.
फ्लाइट टिकट-
GST लागू होते ही हवाई यात्रा में इकॉनमी क्लास के टिकट थोड़े सस्ते होंगे क्योंकि मौजूदा 5.60 प्रतिशत टैक्स की जगह जीएसटी में 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा. इसके अलावा बिजनेस क्लास के टिकट महंगे होंगे क्योंकि कि अभी इन पर 8.40 प्रतिशत टैक्स लग रहा है जबकि जीएसटी में यह बढ़कर 12 प्रतिशत हो जाएगा.
रेल टिकट-
1 जुलाई से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एसी के टिकट भी महंगे होने जाएंगे. उपनगरीय रेल सेवाओं के फर्स्ट क्लास टिकट पर भी थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे.
स्मार्टफोन-
अगर आप 30 जून के बाद मोबाइल खरीदते हैं तो आपको 1.5 प्रतिशत कम टैक्स देना होगा. यानी 1 जुलाई से स्मार्टफोन भी सस्ते हो जाएंगे.
कोचिंग क्लास-
जीएसटी में कोचिंग क्लासेज महंगे भी हो जाएंगे क्योंकि अभी इन पर 15 प्रतिशत टैक्स लगता है जो जुलाई के बाद बढ़कर 18 प्रतिशत होने जा रहा है.
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