नई दिल्ली: पोसपोर्ट जारी होने की प्रक्रिया में दो बड़े बदलाव की घोषणा की गई है. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब से जारी होने वाले नए पासपोर्ट केवल अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिंदी भाषा में भी होंगे. जबकि दूसरा बदलाव ये है कि अब जिन आवदेकों की आयु 8 वर्ष से कम या 60 साल से अधिक है उन्हें पासपोर्ट बनाने के लिए लगने वाले शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पासपोर्ट अधिनियम 1967 के 50 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं. इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी पासपोर्ट को लेकर बड़ी घोषणा हुई थी जिसमें डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी रहने की जरूरत को हटा दिया गया था.
इसके साथ ही नए नियम के अनुसार अलग हो चुके या फिर तलाकशुदा लोगों को भी पूर्व पति या पत्नी का नाम दर्शाना जरूरी नहीं है. जबकि साधु और साध्वियों को अपने नाम के साथ मात-पिता की जगह अपने गुरु का नाम लिखने की छूट दी गई. जबकि जन्मतिथि के लिए केवल एक दस्तावेज देना होगा, जिसमें आधार कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ई-आधार भी शामिल है.