नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी प्रवेश परीक्षा के खिलाफ दायर याचिका पर फिलहाल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा का मुद्दा पहले से ही संकट में है, ऐसे में आईआईटी प्रवेश परीक्षा को छेड़ना सही नहीं होगा, इसलिए इसे खराब ना किया जाए.
बता दें कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) का मुद्दा पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. नीट के रिजल्ट के ऐलान को लेकर भी काफी विवाद हुआ. हालांकि आज नीट 2017 का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है, लेकिन इससे पहले तारीख के ऐलान को लेकर काफी बहस हुई.
इस साल नीट का पेपर अलग-अलग भाषाओं में हुआ था. जिसके बाद गुजरात हाईकोर्ट में और मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि स्थानीय भाषाओं में हुई परीक्षा का स्तर और अंग्रेजी भाषा में हुई परीक्षा के स्तर में अंतर था.
मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर यह बात कही गई थी कि स्थानीय भाषाओं में पूछे गए सवाल अंग्रेजी भाषा में पूछे गए सवालों के मुकाबले आसान थे. वहीं गुजरात हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा गया था कि गुजराती में पूछे गए सवाल अंग्रेजी के मुकाबले कठिन थे.
इससे पहले आयु सीमा को लेकर भी नीट का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 25 साल से अधिक उम्र वाले छात्र को भी परीक्षा देने की इजाजत दे दी थी.