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RBI का निर्देश, बैंकों को पासबुक में देना होगा पाई-पाई का हिसाब

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को ग्राहकों की अकाउंट पासबुक में जरूरी सूचनाएं जैसे डेबिट-क्रेडिट की सारी एंट्रीज विस्तार से देने का आदेश दिया है

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  • June 22, 2017 6:27 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को ग्राहकों की अकाउंट पासबुक में जरूरी सूचनाएं जैसे डेबिट-क्रेडिट की सारी एंट्रीज विस्तार से देने का आदेश दिया है. इसके लिए आरबीआई ने बैंकों को नया सर्कुलर भी जारी कर दिया है. सर्कुलर में कहा गया है कि बैंकों से पासबुक और स्टेटमेंट में लेददेन के बारे में पूरा ब्योरा देने को कहा है.
 
आरबीआई ने यह सर्कुलर बेहतर ग्राहक सेवा के लिए जारी किया है ताकि बैंक खातों में एंट्री के मामले में संक्षेप में उपयुक्त ब्योरा दें. आरबीआई ने कहा है कि जानकारी मिली है कि कई बैंक अभी भी पासबुक में ट्रांजेक्शन्स की जरूरी सूचनाएं नहीं दे रहे हैं. इसके साथ-साथ कुछ ग्राहकों को उनके बैंक खाते का पूरा स्टेटमेंट भी नहीं मिल रहा है.
 
 
जिसके बाद बैंकों को पासबुक में खाते की जरूरी एंट्रीज सही से डिटेल में करने का आदेश दिया है. आरबीआई के सर्कुलर में सबसे अहम बात ये कही गई है कि बैंक ग्राहक के अकाउंट से जो भी चार्जेज या किसी प्रकार का फीस ले रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी देनी होगी.
 
इस नए आदेश के बाद ट्रांसफर का माध्यम जैसे ट्रांसफर, क्लियरिंग, इंटरब्रांच ट्रांजेकश्न्स, आरटीजीएस, एनईएफटी, कैश, चैक नंबर की जानकारी देने होंगे. जबकि सेल्फ पेमेंट के मामले में बैंक को पेई के तौर पर सेल्फ लिखना होगा. अगर पेमेंट एटीएम या दूसरी शाखा से हुआ है तो एटीएम-बैंक शाखा का नाम लिखा होना चाहिए. जबकि ड्रॉफ्ट, पेऑर्डर, दूसरे पेमेंट के मामले में पेई का नाम जरूरी होगा. साथ में ड्रॉफ्ट भेजे गए बैंक शाका का नाम. 

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