20 जुलाई तक RBI में 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करा सकेंगे बैंक और डाकघर

केंद्र सरकार ने बैंक, डाकघरों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को बड़ी राहत देते हुए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट आरबीआई में जमा कराने का मंजूरा दे दी है

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20 जुलाई तक RBI में 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करा सकेंगे बैंक और डाकघर

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  • June 22, 2017 6:42 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बैंक, डाकघरों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को बड़ी राहत देते हुए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट आरबीआई में जमा कराने का मंजूरा दे दी है. इन्हें यह काम अगले 30 दिनों (20 जुलाई) के भीतर करना होगा. वित्त मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन के जरिये ये आदेश जारी किया है. 
 
वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार बंद हो चुके स्पेसीफाइड बैंक नोट को कुछ बैंक पोस्ट ऑफिस और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की ओर से जमा किया जा सकता है, लेकिन इसे आरबीआई के किसी भी कार्यालय में अगले 30 दिनों के भीतर जमा कराना होगा. बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री दिलीप राउत ने डीसीसीबी के पास पड़े 2,271 करोड़ रुपए आरबीआई में जमा करवाने के लिए इजाजत मांगी थी.
 
 
केंद्र सरकार ने बैंकों और डाकघरों के सामने शर्त रखी है कि उनके पास पड़ा पुराना 500 और 1000 का नोट तभी बदला जाएगा, जब ये नोट 30 दिसंबर से पहले जमा किये गये हों. इसके अलावा जिला केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंकों के लिये शर्त ये है कि उनके पास पड़ा पुराना नोट तभी बदला जाएगा. जब ये नोट 10 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच जमा किये गए हों. क्योंकि 14 नवंबर के बाद कोऑपरेटिव बैंकों को पुराने नोट जमा लेने की इजाजत नहीं थी.
 
बता दें कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी का फैसला 8 नवंबर 2016 को लिया था जिसके बाद 9 नवंबर से ही 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट अमान्य कर दिए गए. यह उस वक्त बाजार में प्रचलित कुल करेंसी का 86 फीसद हिस्सा थी.

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