नई दिल्ली: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपना कार्यकाल पुरा करने से पहले दो और दया याचिका को खारिज कर दिए हैं. मीडिया रिपोर्टे के मुताबिक मई के अंत में जिन दो याचिकाओं को राष्ट्रपति ने खारिज किया है उसमें एक मध्य प्रदेश के इंदौर का और दूसरा पुणे का है.
पहले मामले में 2012 में इंदौर में एक चार वर्षीय बच्ची का रेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी. इस केस में तीन लोगों को दोषी पाया गया था. जबकि पुणे के केस में कैब ड्राइवर व अपने साथी के साथ मिलकर युवती का रेप और हत्या के मामले में दोषी पाया गया है.
इस मामलें पुरुषोत्तम दशरथ बोराटे व प्रदीप यशवंत कोकाडे को कोर्ट ने फांसी की सजा दी है. बता दें कि साल 2007 में विप्रो की महिला कर्मी रात में शिफ्ट खत्म होने के बाद ऑफिस की कैब में सवार हुई थी, पर चालक ने बीच में रास्ता बदलकर उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी.
अब तक 30 याचिकाएं खारिज की
इन दो याचिका को मिलाकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अब तक कुल 30 दया याचिकाएं खारिज कर चुके हैं. बता दें कि राष्ट्रपति का कार्यकाल इसी साल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है. प्रणब मुखर्जी इससे पहले 26/11 हमले के दोषी अजमल कसाब और 1993 बॉम्बे ब्लास्ट केस के दोषी याकूब मेमन की दया याचिका खरिज कर चुके हैं.