नई दिल्ली: पाकिस्तान में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने के खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में अपील की. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा है कि कोर्ट ने भारत से 13 सिंतबर तक अपनी दलीलें पूरी करने को कहा है. वहीं पाकिस्तान से 13 दिसम्बर तक दलीलें पूरी करने को कहा है.
साथ ही बागले ने पाकिस्तान के दावे को भी खारिज कर दिया है. पाकिस्तान ने दावा किया था कि कुलभूषण जाधव मामले में ICJ ने भारत की अपील को ठुकरा दिया है. भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए 6 महीने का वक्त मांगा था. पाक ने कहा कि आईसीजे ने भारत को 13 सितंबर तक अपनी याचिका दायर करने को कहा है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने बताया कि अदालत ने पाकिस्तान से कहा है कि वह अपनी दलील 13 दिसंबर तक पूरी कर ले. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बातह सच नहीं है क्योंकि भारत ने चार महीने मांगे थे और अदालत द्वारा सितंबर की समयसीमा तय किये जाने साथ उसे यह समय मिल गया है.
आईएसआई का ही पूर्व अधिकारी जनरल अमजद शोएब ने माना है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में नहीं बल्कि ईरान से पकड़ा गया था. शोएब ने कहा है कि जाधव को ईरान से लाकर बलूचिस्तान में फर्जी गिरफ्तारी दिखाई गई. ऐसे में अब माना जा रहा है कि भारत की तरफ से इस बयान को इंटरनेशनल कोर्ट में भी पेश किया जाएगा. इससे पहले इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत से कुलभूषण जाधव को मिली फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी.
भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर और कारोबारी कुलभूषण जाधव बीते एक साल से भी ज्यादा वक्त से पाकिस्तान की कैद में हैं. पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षाबलों ने कुलभूषण को 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था. जबकि हकीकत ये है कि उन्हें ईरान से अगवा किया गया था. जिसे अब खुद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक पूर्व अधिकारी ने कबूल किया है.