नई दिल्ली : मोदी सरकार ने ने पूर्व सेना के जवानों के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया है. अब साल 2006 से पहले दिव्यांगता की वजह से समय से पहले पूर्व सेवानिवृत्ति (प्री मेच्योर रिटायरमेंट) लेने वाले आर्मी जवानों को भी डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी.
दरसल साल 2006 में सरकार ने फैसला किया था की 1 जनवरी 2006 के बाद जो जवान मेडिकल डिसएबिलिटी होने के बादप्री मेच्योर रिटायरमेंट लेते हैं उन्ही को डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी. बता दें कि साल 2006 से पहले पीएमआर लेने वालों को ये सुविधा नहीं थी लेकिन रक्षा मंत्रालय ने अब ये फ़ैसला लिया है की अब ये सुविधा 2006 से पहले रिटायर होने वाले जवानों को भी मिलेगी.
साल 2006 से पहले पीएमआर लेने वालों को पेंशन तो मिलती थी लेकिन अपंगता पेंशन नहीं मिलती थी. यह पेंशन उन्हीं को मिलेगी जिनकी अपंगता कम से कम 20 प्रतिशत या इससे ज्याद होगी. यह फैसला सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल कोर्ट के सात फरवरी 2012 के आदेश के बाद लिया है. सरकार ने इस मामले में 19 मई 2017 को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.
बता दें कि साल 2006 से पहले पीएमआर लेने वालों को पेंशन तो मिलती थी, मगर डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती थी. ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सुविधा या पेंशन उन्हीं को मिलेगी, जिन्हें कम से कम 20 फीसदी या उससे अधिक डिसेबिलिटी होगी.
गौरतलब है कि यह फैसला सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल कोर्ट के 7 जनवरी 2012 के आदेश के बाद लिया है. सरकार ने इस मामें में 19 मई 2017 को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.