30 जून को संसद में रात 12 बजे घंटी बजाकर GST को लागू करेंगे प्रणब मुखर्जी

एक देश एक कानून जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कानून 30 जून की रात 12 बजे से देश भर में लागू हो जाएगा. संसद के सेंट्रल हाल में 30 जून की रात को 12 बजे महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी घंटी बजा कर जीएसटी लागू होने की घोषणा करेगे.

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30 जून को संसद में रात 12 बजे घंटी बजाकर GST को लागू करेंगे प्रणब मुखर्जी

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  • June 15, 2017 12:31 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली: एक देश एक कानून जीएसटी  गुड्स एंड सर्विस टैक्स कानून 30 जून की रात 12 बजे से देश भर में  लागू हो जाएगा. संसद के सेंट्रल हाल में 30 जून की रात को 12 बजे महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी  घंटी बजा कर जीएसटी लागू होने की घोषणा करेगे.
 
जीएसट लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने 30 जून की रात को 10 बजे से  रात साढ़े 12 बजे तक  संसद के सेंट्रल हॉल में एक विशेष समारोह का आयोजन किया है जिसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, वित्तमंत्री अरुण जेटली सहित सभी केंद्रीय मंत्री, दोनो सदनों के सभी सांसद और विपक्षी नेता भी मौजूद रहेंगे.
 
30 जून की रात को 12 बजे महामहिम संसद के सेंट्रल हॉल में  घंटी बजा कर जीएसटी कानून लागू करने की घोषणा करेगे. उनके घंटी बजाते ही 1 जुलाई से जीएसटी देश भर में लागू हो जाएगा. 
 
 
केंद्र सरकार सीजीएसटी और आईजीएसटी कर लेगी जबकि राज्यों एसजीएसटी कर लेंगे. सरकार को उम्मीद है कि नए अप्रत्यक्ष कर के नियम से सरकार की आय बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था में एक से दो फीसदी तक बढ़ोतरी होगी. जीएसटी से राज्यों को जो भी आर्थिक नुकसान होगा उसकी भरपाई अगले पांच साल तक केंद्र सरकार करेगी. 
 
केंद्र सरकार ने रविवार को 66 वस्तुएं पर जीएसटी की दर कम कर दी है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में खासतौर पर किसानों को राहत देते हुए काउंसिल ने ट्रैक्टर कंपोनेंट्स को 28 फीसदी के स्लैब से हटाकर 18 में शामिल करने का फैसला लिया है.
 
 
जीएसटी काउंसिल की बैठक में 66 चीजों पर टैक्स की दरों की समीक्षा की गई और नई दरें तय की गईं. इंसुलिन पर जीएसटी 12 घटाकर 5% किया गया. 100 रुपए से ज्यादा के सिनेमा टिकट पर 28% टैक्स बरकरार रहेगा. 100 रुपए से कम के टिकट पर 18% जीएसटी लगेगा. कंप्यूटर प्रिंटर पर 28 फीसदी टैक्स के बजाया 18 फीसदी लगाने का फैसला किया है साथ ही काजू पर टैक्स को 18 फीसदी से 12 फीसदी करने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा टेलिकॉम सेक्टर पर 18 पर्सेंट टैक्स बरकरार रखने का फैसला लिया गया है.
 
 
क्या है GST 
GST का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स है, जीएसटी पूरे देश के लिए इनडायरेक्‍ट टैक्‍स है, जो भारत को एक समान बाजार बनाएगा. जीएसटी लागू होने पर सभी राज्यों में लगभग सभी गुड्स एक ही कीमत पर मिलेंगे.

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