नई दिल्ली : केंद्र सरकार काफी समय से आधार कार्ड को पैन से लिंक करवाने की कोशिश कर रही थी. मगर अब उस कोशिश पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स फाइल करने के लिए जुलाई से पैन कार्ड के साथ आधार नंबर लिंक करना अनिवार्य होगा. इसके साथ नया पैन कार्ड बनवाने के लिए भी आधार कार्ड की जरुरत होगी.
अब इसके बाद सबसे बड़ी समस्या लोगों को ये आ रही है कि आखिर अब आधार को पैन से लिंक कैसे किया जाए. जी हां, कोर्ट के इस फैसले के बाद लोग आधार को पैन से लिंक करवाने का तरीका ढूंढ रहे हैं. लोग इस प्रोसेस को नहीं समझ पा रहे हैं.
जी हां, अगर आपके पास भी आधार है, तो जानिये कि उसे अपने PAN कार्ड से कैसे लिंक करना है.
तो बता दें कि उपभोक्ताओँ की सुविधा के लिए आईटी विभाग ने पहले से ही पैन कार्ड के साथ आधार जोड़ने के लिए अपनी वेबसाइट के फ्रंट पेज पर लिंक दे दिया है. यह सुविधा किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने पैन कार्ड और आधार को लिंक करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है और किसी उपयोगकर्ता को incometaxindiaefiling.gov.in रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है.
जो पहले से ही इन्कम टैक्स की साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं-
वेबसाइट के माध्यम से पैन कार्ड और आधार कैसे लिंक करें-
- सबसे पहले आयकर फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं और सेवाओं के अंतर्गत बाएं हाथ की ओर लिखे ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें.
- इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, उसमें सभी आवश्यक जानकारी भरें जैसे पैन नंबर, आधार संख्या और दिये गये स्थान में नाम भरें. इसके बाद सबमिट बटन को दबा दें.
- अगर आपके कार्ड पर बर्थ डेट का इयर है, तो उसे भी सबमिट करें.
- अब यूआईडीएआई से आपके डिटेल सत्यापित होने के बाद, लिंकिंग की पुष्टि की जाएगी.
- मगर ऐसा नहीं होता है, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP नंबर आएगा, उसे डालकर क्लिक कर दें. आपका लिंकिंग कम्पिलिट हो जाएगा.
याद रहे विवरण दर्ज करते वक्त आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपने जो डिटेल्स दी हैं, वो सही हैं.
एसएमएस के माध्यम से पैन कार्ड और आधार को कैसे लिंक करें-
- अगर आप वेबसाइट से नहीं समझ रहे हैं तो परेशान मत हों. आप एसएमएस से भी पैन कार्ड के साथ आधार को जोड़ सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको आधार कार्ड यूआईडीएआई पर जारी किये गये 12 अंकों के यूनिक आडेंटिफिकेशन को 567678 या 56161 पर एसएमएस के रूप में भेजना होगा.
बता दें कि वित्त अधिनियम 2017 के अनुसार, करदाताओं को आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार का हवाला देना अनिवार्य है.
जो पहले से ही इन्कम टैक्स की साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाये हैं-
- अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर जा रहे हैं तो सबसे पहले Register Here पर क्लिक करें.
- इसके बाद पैन का ब्यौरा देकर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पासवर्ड बना लें. इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा.
- यूज़रआईडी में आपको अपना पैन नंबर डालना होगा. इसके बाद पासवर्ड, और फिर कैपचा कोड डालें और आखिर में Login पर क्लिक करें.
- इसके बाद फिर से ‘लिंक आधार’ से ऑपशन से शुरुआत करें. जैसे ऊपर बताया गया है.
नोट- जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें टैक्स रिटर्न फाइल करने में छूट मिलेगी.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स की धारा 139AA के उस प्रावधान को अनिवार्य बनाने का सिद्धांतत: समर्थन किया है जिसमें कहा गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार अनिवार्य है. हालांकि कोर्ट का कहना है कि जब तक संविधान पीठ इस प्रावधान को चुनौती देने वाली मुख्य याचिका पर अंतिम फ़ैसला नहीं ले लेती, इसे अनिवार्यत: लागू नहीं किया जा सकता.