वन नाइट स्टैंड हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत विवाह नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट

मुंबई : वन-नाइट स्टैंड या किसी महिला और पुरुष के बीच बनने वाला शारीरिक संबंध हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी के दायरे में नहीं आता. यह बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कही है.   बंबई हाईकोर्ट की जज जस्टिस मृदुला भटकर ने कहा कि किसी संबंध को विवाह की […]

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वन नाइट स्टैंड हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत विवाह नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट

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  • June 11, 2017 9:01 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
मुंबई : वन-नाइट स्टैंड या किसी महिला और पुरुष के बीच बनने वाला शारीरिक संबंध हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी के दायरे में नहीं आता. यह बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कही है.
 
बंबई हाईकोर्ट की जज जस्टिस मृदुला भटकर ने कहा कि किसी संबंध को विवाह की मान्यता के लिए पारंपरिक रीति-रिवाज या फिर कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जानी जरूरी हैं. किसी की इच्छा, इत्तेफाक या फिर अचानक बने शारीरिक संबंध को शादी नहीं बताया जा सकता.
 
दरअसल एक मामले में सुनवाई करते हुए जज ने ये टिप्पणी की. कोर्ट के समक्ष आए एक मामले में एक व्यक्ति की दो पत्नियां थी जिसमें एक पत्नि के पास शादी के प्रमाण मौजूद नहीं थे. तो इस मामले में कोर्ट ने उसका विवाह निरस्त करते हुए कहा हिंदू मैरेज ऐक्ट की सेक्शन 16 इस तरह के संबंध को शादी की मान्यता नहीं देता.
 
हिंदू मैरेज एक्ट के तहत बच्चे के अधिकार के लिए शादी को साबित करना जरूरी होता है, भले वह शादी बाद में अवैध घोषित कर दी गई हो. कोर्ट एक व्यक्ति के मामले में सुनवाई कर रहा था, जिसकी दो पत्नियां थीं. जब यह बात साबित हो गई कि व्यक्ति ने दूसरी बार शादी की थी, कोर्ट ने उसकी दूसरी शादी को अवैध घोषित कर दिया.

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