नई दिल्ली: आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बयान जारी कर कहा है कि एक जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार कार्ड का नंबर जरुरी होगा. इसके साथ नया पैन कार्ड बनवाने के लिए भी आधार कार्ड की जरुरत होगी.
CBDT ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जो फैसला सुनाया है उसमें केवल उन लोगों को आंशिक राहत दी गई है, जिनके पास एनरॉलमेंट नंबर या फिर आधार कार्ड नहीं है. ऐसे किसी का भी पैन रद्द नहीं किया जाएगा, जिनका आधार कार्ड से लिंक नहीं है. CBDT ने तीन बिंदुओं को साफ करते हुए कोर्ट के फैसले पर अपनी राय रखी है.
सीनियर आईटी अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि यदि किसी का PAN कैंसल कर दिया जाता है तो वह अपने सामान्य बैंकिंग और फाइनैंशल ऑपरेशंस को अंजाम नहीं दे सकेगा. लेकिन, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 जुलाई से नए PAN के लिए और आईटी रिटर्न भरने के लिए आधार अनिवार्य होगा.
केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनके पास पैन कार्ड को लिंक करने के लिए आधार कार्ड नहीं है, उन्हें सरकार ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती वो भी तब जबतक निजता का अधिकार तय नहीं हो जाता.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वे पैन कार्ड के जरिये आयकर रिटर्न भर सकते है यानी अब अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तब भी आप अपना आयकर रिटर्न भर सकते हैं.
बता दें कि केंद्र ने मई में पैन कार्ड को आधार कार्ड नंबर से जोड़ने की एक नई व्यवस्था शुरू की थी. सरकार ने इनकम रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड नंबर के साथ-साथ आधार कार्ड नंबर भी अनिवार्य कर दिया है और ये व्यवस्था एक जुलाई से लागू होनी थी जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.