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आधार और PF खाते को लिंक करने के लिए बढ़ी अंतिम तारीख

आधार कार्ड सभी सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं के लिए अनिवार्य होता जा रहा है, ईपीएफओ ने भी अपने चार करोड़ से अधिक सदस्याओं के लिए आधार कार्ड जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है.

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  • June 8, 2017 3:22 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली : आधार कार्ड सभी सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं के लिए अनिवार्य होता जा रहा है, ईपीएफओ ने भी अपने चार करोड़ से अधिक सदस्याओं के लिए आधार कार्ड जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है.
 
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ खाते को आधार से लिंक करने के लिए दिन अंतिम तारीख 30 जून रखी है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये तारीख 30 सितंबर है. एक परिपत्र में ईपीएफओ ने सभी कार्यालयों को इस बात का निर्देश दिया है कि एक जुलाई 2017 तक नए सदस्यों की आधार संख्या जमा कराएं और पूर्वोत्तर राज्यों में इस कार्य को करने के लिए एक अक्टूबर तक का समय दिया गया है. गौरतलब है कि ईपीएफओ ने इस साल के शुरुआत में ही सभी सदस्यों से आधार संख्या जमा कराना अनिवार्य कर दिया था.
 
ऐसे करें आधार से UAN को लिंक
 
इस कार्य को करने के लिए आप पहले तो अपने मोबाइल नंबर को ईपीएफओ पर रजिस्टर करें. मोबाइल नंबर रजिस्टर करते समय कंपनी से मिला यूएएन नंबर देना होगा. आधार को लिंक करने के लिए आप वेबसाइट www.epfindia.gov.in या मोबाइल एप से भी इसे जोड़ सकते हैं. एक सप्ताह के अंदर आपका यूएएन नंबर, आधार और मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा.  

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