नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बने भ्रष्टाचार के पुराने नियम में बदलाव किया है. सरकार ने 50 साल पुराने नियम में बदलाव करते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के केस में 6 महीने के भीतर जांच पूरी कर चार्जशीट फाइल करनी होगी.
केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने आज नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि जांच एजेंसी चाहे वो पुलिस हो, सीबीआई हो, विजिलेंस हो, उसे कोर्ट में उस मामले में 6 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होगी. अगर जांच अथॉरिटी 6 महीने में जांच पूरी नहीं करती है तो इसके लिए उसको लिखित में उचित कारण बताने पड़ेंगे.
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नए नियम के मुताबिक जांच अथॉरिटी सरकार को आरोपों की लिस्ट, दुर्व्यवहार के आरोप की कॉपी, इसके साथ ही गवाहों की सूची, के साथ-साथ पूरी जानकारी सौंपने होंगे. बता दें कि अभी तक इस तरह की जांच के लिए कोई समय सीमा तय नहीं थी.
नया नियम सभी कैटेगरी के कर्मचारियों पर लागू होगा जिसमें आईएएस और आईपीएस भी शामिल हैं. पहले के नियम में समय तय नहीं था इसलिए जांच में सालों लग जाते थे.
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