नई दिल्ली : देश में 1 जुलाई से वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने जा रही है. जीएसटी को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है. इसे लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, आइये आपको बताते है कि इस टैक्स के लागू होने के बाद क्या सस्ता होगा और क्या महंगा.
सोना-चांदी पर तीन फीसदी जीएसटी
शनिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 15वीं बैठक में सोने-चांदी और हीरा बिना तराशे हीरों सहित कुछ अन्य वस्तुओं के लिए भी जीएसटी दरें तय की गईं. जीएसटी परिषद ने सोने पर तीन प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का फैसला कर दिया है. अभी सोने पर 6 फीसदी टैक्स देना पड रहा है.
बीड़ी पर 28 फीसदी टैक्स
बीड़ी पर 28 फीसदी कर वसूला जाएगा. जबकि बीड़ी पत्तों या ‘तेंदू’ पर 18 फीसदी कर लगाया गया है, वहीं सिगरेट पर उपकर भी लगेगा.
फुटवियर पर 18 फीसदी तक
वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) लागू होने पर 500 रुपये से कम कीमत वाले जूते-चप्पल पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा जबकि इससे अधिक दाम के फुटवियर पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाएगा.
बिस्कुट पर 23.11 फीसदी
बिस्कुट को 18 प्रतिशत जीएसटी की श्रेणी में रखा गया है. फिलहाल 100 रुपये प्रति किलो से कम मूल्य के बिस्कुट पर कुल 20.6 प्रतिशत टैक्स लगता है जबकि अन्य श्रेणी के बिस्कुट पर 23.11 प्रतिशत टैक्स लगता है.
रेडिमेड कपड़े पर 5 फीसदी टैक्स
रेडिमेड कपड़े जिनकी कीमत 1,000 रुपये से कम होगी, उस पर 5 फीसदी कर लगेगा. इससे अधिक दाम के कपड़ों पर 12 फीसदी GST लगेगा. सूती कपड़ों और सूती धागे को पांच फीसदी की श्रेणी में रखा जाएगा.
सोलर पैनल पर 5 प्रतिशत टैक्स
सोलर पैनल पर पूर्व में प्रस्तावित 18 प्रतिशत जीएसटी की दर को घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया है.
पूजा सामग्री पर जीएसटी नहीं
पूजा सामग्री के संबंध में जीएसटी की दर शून्य रखने का फैसला किया गया है. काउंसिल की 15वीं बैठक में इन वस्तुओं के लिए जीएसटी की दरों को अंतिम रूप दिया गया.