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अब 2 लाख से अधिक नकद लेन-देन करने वालों पर चलेगा इनकम टैक्स विभाग का डंडा

अधिक कैश लेनदेन करने वालों पर एक बार फिर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डंडा चलाने की कोशिश की है. इनकम टैक्स विभाग ने दो लाख से अधिक नकद लेनदेन करने वालों पर लगाम लागने के लिए चेतावनी दी है. विभाग ने कहा है कि दो लाख से अधिक लेनदेन करते पकड़े जाने पर जिस व्यक्ति से जितनी रकम मिलेगी, जुर्माने की राशि भी उतनी ही होगी.

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  • June 2, 2017 1:57 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago

नई दिल्ली : अधिक कैश लेनदेन करने वालों पर एक बार फिर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डंडा चलाने की कोशिश की है. इनकम टैक्स विभाग ने दो लाख से अधिक नकद लेनदेन करने वालों पर लगाम लागने के लिए चेतावनी दी है. विभाग ने कहा है कि दो लाख से अधिक लेनदेन करते पकड़े जाने पर जिस व्यक्ति से जितनी रकम मिलेगी, जुर्माने की राशि भी उतनी ही होगी. 

इसके अलावा विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर ऐसी कोई जानकारी मिलती है, जिसमें दो लाख से अधिक लेनदेन हो रहे हैं, तो इसका ब्योरा blackmoneyinfo@incometax.gov.in पर भेज सकते हैं. 
 
बताया जा रहा है कि सरकार ने वित्त अधिनियम- 2017 के अंतर्गत एक अप्रैल, 2017 से दो लाख रुपए या उससे अधिक के नकद लेनदेन पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है. इस कानून के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति एक दिन में एक मामले में दो लाख से ज्यादा नकद रुपये का लेनदेन नहीं कर सकता. 
 
गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया था. मगर मार्च में लोकसभा में पारित वित्त विधेयक में संशोधन के तहत इस सीमा को कम कर के दो लाख रुपये कर दिया गया. 
 
बताया जा रहा है कि इस फैसले से कालेधन पर अंकुश लगाने में सफलता मिलेगी. नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स विभाग ने दो लाख से अधिक लेनदेन की सूचना देने के लिए एक ईमेल एड्रेस की भी शुरुआत की थी. 

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