जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से सिफारिश की है कि कानून में बदलाव कर गोहत्या के आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी जाए. फिलहाल तीन साल की सजा का प्रावधान है. राजस्थान हाईकोर्ट के जज महेश शर्मा ने ये भी सलाह दी कि कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए. उन्होंने कहा कि गायों की हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है.
कोर्ट ने वन विभाग को आदेश दिया है कि हर साल गौशालाओं में 5000 पौधे लगाए जाएं. 26 मई को नरेंद्र मोदी सरकार ने वध के लिए पशु बाजारों में मवेशियों की खरीद-फरोख्त पर बैन लगा दिया था. पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम के तहत सख्त ‘पशु क्रूरता निरोधक (पशुधन बाजार नियमन) नियम, 2017’ को अधिसूचित किया था.
जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने कहा कि राजस्थान के सबसे वरिष्ठ नौकरशाह मुख्य सचिव को उनकी सिफारिश पर केंद्र से समन्वय करना चाहिए. आज ही सेवानिवृत्त हुए जस्टिस शर्मा ने कहा कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और उसने गाय को अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया है. राज्य सरकार से उम्मीद है कि वह इस देश में भी गाय को यह कानूनी मान्यता देगी.
बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की बात ऐसे वक्त पर की है जब गोवंश हत्या और बीफ को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है. पिछले दिनों इसी कड़ी में मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के गोवंश को मारे जाने के लिए होने वाली बिक्री पर जारी नोटिफिकेशन पर चार हफ्ते के लिए रोक लगा दी थी.