पशु मंडियों में वध के लिए केंद्र के अध्यादेश पर मद्रास HC ने रोक लगाई, 4 हफ्ते में जवाब मांगा

मद्रास हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने अध्यादेश पर रोक लगाते हुए केंद्र और राज्य सरकार से 4 हफ्ते के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है.

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पशु मंडियों में वध के लिए केंद्र के अध्यादेश पर मद्रास HC ने रोक  लगाई, 4 हफ्ते में जवाब मांगा

Admin

  • May 30, 2017 11:42 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली: मवेशियों की खरीद-बिक्री को लेकर केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए नए कानून पर मद्रास हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने अध्यादेश पर रोक लगाते हुए केंद्र और राज्य सरकार से 4 हफ्ते के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है.
 
बता दें कि इसी महीने 23 मई को ही केंद्र सरकार ने पशुओं की खरीद- बिक्री को लेकर नया कानून बनाया था जिसके तहत वध के लिए पशु बाजारों में मवेशियों की खरीद -फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया था.
 
पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत सख्त पशु क्रुरता निरोधक नियम 2017 को अधिसूचित किया है. केंद्र सरकार के कानून में अमल आते ही केरल समेत दक्षिण के कुछ राज्यों में लोग विरोध पर उतर आए थे.
 
 
क्या कहता है कानून
अधिसूचना के मुताबिक पशु बाजार समितियों को यह तय करना होगा कि कोई भी व्यक्ति बाजार में अवयस्क पशु की बिक्री के लिए न आए. पशु बाजार में उसी व्यक्ति को मवेशी लाने की इजाजत नहीं होगी, जबतक की वहां पहुंचने पर वह पशु के मालिक द्वार हस्ताक्षरित लिखित घोषणा पत्र न दे दे. इस घोषणा पत्र में मवेशी के मालिक के  नाम के साथ उसका पूरा पता होना चाहिए, वो भी फोटो और पहचान पत्र की फोटोकॉपी के साथ.
 

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