लखनऊ: बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 11 नेताओं को बीस हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. आरोपियों द्वारा अपने ऊपर लगे आरोप खारिज करने की भी मांग की जिसपर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
इससे पहले खबर थी कि सीबीआई की विशेष अदालत लाल कृष्ण आडवाणी, सांसद मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा और विष्णु डालमिया समेत 11 नेताओं के खिलाफ आरोप तय कर सकती है. अदालत ने इन सभी नेताओं को आज के दिन अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया था.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 30 मई को सुनवाई के दौरान आरोपियों की तरफ से दायर कोई भी याचिका को मंजूर नहीं किया जाएगा. गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान राम विलास वेदांती ने अदालत में कहा था कि मैने ही ढांचे को तुड़वाया था.