नई दिल्ली: दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) की फ्लैट से जुड़ी नई हाउसिंग स्कीम जून में लॉन्च होने वाली है. 12000 फ्लैटों से जुड़ी इस स्कीम को उप राज्यपाल अनिल बैजल ने मंजूरी दे दी है. डीडीए अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए विवरण पुस्तिका तैयार है और जल्द ही साझेदार बैंकों के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया जाएगा.
डीडीए अधिकारी के मुताबिक उप राज्यपाल से प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और इसके लिए टाइमलाइन भी तैयार है. पहले यह योजना फरवरी में लॉन्च होनी थी लेकिन सड़क संपर्क और स्ट्रीट लाइट लगाने जैसे कामों की वजह से अब यह जून के मध्य तक लॉन्च होगी. उन्होंने बताया कि विवरण पुस्तिका के मसौदे को फिलहाल प्रूफ रीड किया जा रहा है.
ऐसे लगेगा जुर्माना
इसके अलावा डीडीए ने नॉन सीरियस खरीदारों और बाजार की अटकलों को रोकने के लिए अलग-अलग लेवल पर जुर्माना लगाए जाने की व्यवस्था भी की है. अधिकारी ने बताया कि अगर कोई खरीददार ड्रॉ निकलने की तारीख से पहले ही अपना आवेदन रद्द करता है तो उसके आवेदन करने की फीस काटी नहीं जाएगी. वहीं कोई खरीददार अगर ड्रॉ की तारीख के बाद लेकिन डिमांड लेटर जारी होने से पहले अपना आवेदन वापस लेता है तो 25 फीसदी रजिस्ट्रेशन फीस जब्त कर ली जाएगी.
इसके अलावा उन्होंने बताया कि डिमांड लेटर जारी होने के बाद लेकिन 90 दिनों के अंदर फ्लैट वापस कर दिया जाता है तो आधी फीस जब्त कर ली जाएगी. वहीं 90 दिनों के बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो पूरी रजिस्ट्रेशन फीस जब्त कर ली जाएगी.
12000 फ्लैट
इस स्कीम में नरेला, वसंत कुंज, रोहिणी, द्वारका और जसोला में ज्यादातर फ्लैत हैं. 2014 में आई योजना के 10000 खाली फ्लैट और 2000 दूसरे खाली फ्लैट इस स्कीम में शामिल हैं. जिसके मिलाकर कुल 12000 फ्लैट लोगों के लिए उपलब्ध है. फीस के तौर पर एलआईजी श्रेणी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1 लाख रुपए, एमआईजी और एचआईजी के लिए फीस 2 लाख रुपए तय की गई है.
इसके लिए डीडीए ने आवेदन फॉर्म की बिक्री और योजना से जुड़े लेनदेन के लिए एसबीआई, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक और आईसीआईसीआई बैंकों से समझौता किया है. फ्लैड खरीदने से पहले लोग जिन इलाकों में फ्लैट मौजूद हैं वहां का दौरा कर फ्लैट देख सकते हैं. इसके लिए लॉक इन पीरियत की शर्त को हटा दिया गया है.
फ्लैट खरीदने वालों में पति और पत्नी दोनों इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. हालांकि फ्लैट आवंटित होने की हालात में दोनों में से किसी एक को फ्लैट वापस लौटाना पड़ेगा. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से इस स्कीम के तहत आवेदन किया जा सकता है.