नई दिल्ली : आयकर विभाग ने बुधवार को बड़ा खुलासा किया है. विभाग ने बताया है कि उसने 400 से ज्यादा बेनामी संपत्ति सौदों का पर्दाफाश किया है और 240 से ज्यादा मामलों में 600 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है.
आयकर विभाग नए बेनामी कानून को देश भर में अच्छी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए विभाग ने पिछले सप्ताह देशभर में 24 बेनामी निषेध इकाइयां (बीपीयू) बनाई हैं.
आयकर विभाग ने नए बेनामी सौदे ‘प्रतिबंध’ संशोधन कानून, 2016 के तहत पिछले साल एक नवंबर को कार्रवाई शुरू की थी. इस कानून के तहत सात साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है.
क्या होती है बेनामी संपत्ति ?
बेनामी संपत्ति में वो संपत्तियां आती हैं जो उस निश्चित व्यक्ति के नाम पर नहीं होती हैं जो असल में इसका फायदा उठा रहा होता है. इन संपत्तियों में चल, अचल, मूर्त या अमूर्त किसी भी तरह की प्रॉपर्टी शामिल होती हैं.
एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ‘इनकम टैक्स डायरेक्टरेट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 23 मई 2017 तक 400 से ज्यादा बेनामी सौदों का पता लगाया है, इन संपत्तियों में जमीन के प्लॉट्स, जूलरी, फ्लैट और बैंक अकाउंट्स शामिल हैं.