चेन्नई : मद्रास हाई कोर्ट ने नीट 2017 को कैंसिल करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीएसई को नोटिस जारी किया है. राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) का आयोजन 7 मई को कई भाषाओं में हुआ था, जिसके बाद एक उम्मीदवार की मां ने परीक्षा को रद्द करने की याचिका दाखिल की थी. जस्टिस आर.महादेवन की बेंच ने सीबीएसई से इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है.
याचिका कर्ता का कहना है परीक्षा में संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया गया है. परीक्षा के अलग-अलग भाषा में प्रश्नपत्र एक जैसे नहीं थे, जो संविधान के आर्टिकल 14 के तहत छात्रों को मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन है. अब मामले की अगली सुनवाई 24 मई को हो रही है.
याचिकाकर्ता के अनुसार तमिल, इंग्लिश और हिंदी भाषा में नीट 2017 परीक्षा कराई गई थी. इंग्लिश के प्रश्नपत्र तो सीबीएसई के पाठ्यक्रम पर आधारित थे लेकिन तमिल का एक सेट राज्य के पाठ्यक्रम पर आधारित था.
याचिकाकर्ता के अनुसार अथॉरिटीज ने नीट परीक्षा देने वाले छात्र से यह कभी नहीं कहा कि अलग-अलग भाषा के प्रश्नपत्र एक जैसे नहीं होंगे और वे अलग-अलग भाषा के लिए अलग-अलग प्रश्नपत्र तैयार करेंगे. उन्होंने NEET का फिर से आयोजन कराने की मांग की है.