नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद बताया कि बैठक में सर्विस टैक्स के के रेट तय कर दिए गए हैं. गुड्स की तरह ही सर्विसेस को भी 5 से 28 फीसदी तक के टैक्स स्लैब में बांटा गया है. जीएसटी एक जुलाई से पूरे देश में लागू होने वाला है.
ऐसे में आप इस सोच में होंगे कि जीएसटी के लागू होने से क्या सस्ता होगा और क्या महंगा तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जीएसटी का असर कहां-कहां होगा और आपकी जेब पर इसका कैसा असर पड़ेगा? सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि किन चीजों को जीएसटी से बाहर रखा गया है. यानी जिनपर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
इन वस्तुओं पर नहीं लगेगा टैक्स
वित्त सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि मेट्रो, लोकल ट्रेन का किराया, इसके अलावा धार्मिक और हज यात्रा को टैक्स स्लैब से बाहर रखा गया है. इसके अलावा दूध, छाछ, दही, अंडे, शहद, फल और सब्जियां, बेसन, ब्रैड, प्रसाद, नमक, स्टैंप, न्यायिक पेपर, प्रिटेड किताबें आदि. इनपर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
5 फीसदी टैक्स के दायरे में आने वाली चीजें
कॉफी, चाय, चीनी, खाने का तेल, कोयला, मिठाई, दवाईयां, कोल्ड स्टोरेज में रखी सब्जियां, एप के जरिए कैब बुकिंग आदि पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा.
12 फीसदी टैक्स के दायरे में आने वाली चीजें
मक्खन, पनीर, घी, फाउंटेन पैन, पैंसिल, शॉर्पनर, ट्रैक्टर, साइकिल, कॉन्टेक्ट लैंस, आखों के चश्में, बर्तन, खेल का सामान, कंघी, हाथ से बनी हुई पेंटिंग, फ्रूट जूस, नमकीन, छाता, मोबाइल फोन आदि पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा.
18 फीसदी टैक्स के दायरे में आने वाले सामान
लिकर लाइसेंस वाले होटल, हैलमेट, एलपीजी स्टोव, न्यूक्लियर रियेक्टर, घड़ी, सैन्य हथियार, मशीन वाले खिलौने, प्लास्टिक के बटन हेयर ऑयल, साबुन, जैम, आइसक्रीम, मिनरल वॉटर, टिश्यू पेपर, नोटबुक, स्टील के बने सामान, कैमरा, स्पीकर, ब्रांडेड कपड़े आदि पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा.
28 फीसदी टैक्स वाले सामान
पांच सितारा होटल, कोल्ड ड्रिंक, इत्र, ऑफटर शेव लोशन, डियोड्रेंट, रेजर ब्लेड, रिवॉल्वर, पिस्तौल, कार, वाशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, मूवी टिकट आदि जैसे 200 उत्पादनों पर 28 फीसदी टैक्स लगेगा.